सुनवाई पर गवाह गवाही देने न आए तो उसके खिलाफ जारी करो वारंट : हाईकोर्ट

punjabkesari.in Tuesday, Dec 03, 2019 - 04:16 PM (IST)

चंडीगढ़(ब्यूरो): सरकारी अधिकारियों की गवाही में देरी के चलते पीड़ित को इसका खामियाजा नहीं भुगतने दिया जा सकता। पीड़ित को किसी अधिकारी की दया दृष्टि पर नहीं छोड़ा जा सकता। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए जमानत याचिका खारिज कर अगली सुनवाई पर जो भी गवाह न आए उसके खिलाफ वारंट जारी करने के सिरसा कोर्ट को आदेश दिया है। 

याचिका दाखिल करते हुए सिरसा निवासी प्रवीण कुमार ने हाईकोर्ट को बताया कि वह 13 जुलाई 2018 से पुलिस हिरासत में है। इस मामले में 16 गवाह है, जिनमें से केवल 5 की गवाही ही हो सकी है। इस देरी के कारण उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि अभी इस स्तर पर याची को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता, इसलिए  याचिका को खारिज कर दिया। 

हालांकि हाईकोर्ट ने सिरसा ट्रायल कोर्ट को आदेश दिए कि सुनवाई के दिन जो गवाह न पहुंचे उसके खिलाफ वारंट जारी किया जाए। इस वारंट का पालन करने की जिम्मेदारी एसपी सिरसा को सौंपते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वह यह आश्वस्त करेंगे कि गवाह को पहले ही जेल में रखा जाए और सुनवाई के दिन गवाही सुनिश्चित हो। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल में देरी गवाहों के कारण होती है जो अक्सर पुलिस अधिकार होते हैं। 


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vinod kumar

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