सोनीपत: पैसे उधार देने के बहाने महिला को होटल में बुला किया था गैंगरेप, दोषियों को 20 साल की कैद

punjabkesari.in Thursday, Apr 21, 2022 - 09:47 AM (IST)

सोनीपत (सन्नी) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की अदालत ने महिला को उधार पैसे देने के बहाने होटल में बुलाने के बाद उसे पिस्तौल दिखाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों आरोपियों को अदालत ने 20-20 साल की कैद व 72 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक पीड़िता महिला ने 13 जुलाई, 2019 को पुलिस को बताया था कि उसका भाई घर का निर्माण कर रहा था। उसके भाई को कुछ पैसों की जरूरत थी। इसके लिए उसने रिश्ते में अपने चाचा वीरभान से बात की थी। जिस पर उसका चाचा उन्हें पैसे देने को तैयार हो गया था। उन्होंने पांच रुपये प्रति सैकड़ा की दर से ब्याज देने को कहा था। महिला ने बताया था कि उसके चाचा ने उसे फोन कर पैसे देने के बहाने बुलाया था। उसका चाचा उसे होटल में ले गया था। वहां दो अन्य लोग शराब पी रहे थे। इसके बाद में वह सभी उसके कमरे में आ गए थे और उन्होंने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। साथ ही उसे धमकी दी थी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो मारकर नहर में फेंक देंगे।

वहीं पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी वीरभान को पहले ही पकड़ लिया था। बाद में मामले में एससीएसटी एक्ट भी जोड़ दिया था। बाद में 13 जनवरी, 2020 को तत्कालीन डीएसपी डा.रवींद्र कुमार की टीम ने आरोपी गांव नदीपुर माजरा के जसमेर उर्फ जस्सा को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में तीसरे आरोपी की पहचान नदीपुर माजरा के संजय के रूप में हुई थी। आरोपी संजय मामले में अभी तक फरार है। उसे भगौड़ा घोषित किया गया है। मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे आरपी गोयल की अदालत ने वीरभान व जसमेर उर्फ जस्सा को दोषी करार दिया है। 

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Content Writer

Manisha rana

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