बड़ी खबर: कालका के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी की याचिका पर अब 8 अप्रैल को होगी सुनवाई

punjabkesari.in Tuesday, Mar 30, 2021 - 06:32 PM (IST)

शिमला/कालका (रेशमा/धरणी): कालका से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी की याचिका पर मंगलवार को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ये सुनवाई जस्टिस संदीप शर्मा की कोर्ट में हुई। इस याचिका पर अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान प्रदीप चौधरी के वकील विक्रम ठाकुर और हिमाचल सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा मौजूद रहे।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले की प्रमाणित प्रति 4 सप्ताह के भीतर फाईल करवाई जाए। बता दें कि प्रदीप चौधरी को नालागढ़ कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा सुनाई है, कोर्ट के इस फैसले पर स्टे के लिए प्रदीप चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। 

PunjabKesari, Haryana

ये था पूरा मामला
31 मई 2011 को थाना बरोटीवाला में ट्रैफिक चैकिंग के दौरान सुच्चा सिंह निवासी गांव पपलोहा पुलिस को देखकर बचने की कोशिश के दौरान बिजली ट्रांसफार्मर की तारों की चपेट में आ गया था। उसकी इलाज के दौरान चंडीगढ़ पीजीआई में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन और अन्य लोगों ने लाश को लेकर बद्दी रेड लाइट चौक पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस के ऊपर हमला कर दिया गया था और हमले में कई पुलिस कर्मचारी जख्मी हो गए थे। इस दौरान सरकारी बस को भी आग लगा दी गई थी।

13 जून 2011 को बद्दी थाने में रास्ता रोकने और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में नालागढ़ की जितेंद्र कुमार की अदालत ने 15 लोगों को दोषी माना है। इनमें हरियाणा के पंचकूला जिले से कालका के कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी के अलावा 14 और लोग शामिल हैं। कोर्ट ने सभी को 3-3 साल की कैद और 85-85 हजार जुर्माने की सजा फैसला सुनाया है। नालागढ़ कोर्ट से 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदीप की सदस्यता भी रद्द कर दी है। जिसके चलते अब कालका में उप-चुनाव होना है।

(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

vinod kumar

Recommended News

Related News

static