SC के आदेशों की पालना में जुटा प्रशासन, हरियाणा के 13 जिलों में पटाखा मुक्त होगी दीवाली

punjabkesari.in Sunday, Oct 15, 2017 - 10:18 AM (IST)

चंडीगढ़(पांडेय): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के 13 जिलों में इस बार दीवाली की रौनक फीकी रहेगी। देश की सर्वोच्च अदालत के आदेशानुसार इन जिलों में पटाखा चलाने पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इसकी पालना को लेकर हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय जिला प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। जिला उपायुक्तों की ओर से अपने-अपने जिलों में पटाखों की खरीद-फरोख्त को रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशानुसार शाम 6 बजकर 30 मिनट से 9 बजकर 30 मिनट तक यानी 3 घंटे के दौरान ही पटाखा चलाने के लिए भी प्रशासन की ओर से आदेश जारी किए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि पूरे प्रदेश में कोर्ट के आदेशों की सख्ती से पालना की जाएगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस समय हरियाणा के 13 जिले आते हैं। जिनमें करनाल, पानीपत, जींद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, दादरी, गुरुग्राम, रेवाड़ी, मेवात, फरीदाबाद, पलवल शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश यदि पूरी तरह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू किए जाते हैं तो हरियाणा के उक्त सभी जिलों में दीपावली के दौरान पटाखों की खरीदो-फरोख्त नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों की ओर से अपने-अपने जिलों में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जींद के जिला उपायुक्त अमित खत्री के अनुसार जींद जिला एन.सी.आर. क्षेत्र में आ गया है। इस कारण यहां भी पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेशों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिला की परिधि में पटाखे इत्यादि नहीं बेच सकेगा। पटाखे इत्यादि बेचने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार का कोई लाइसैंस आदि जारी नहीं किया जाएगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिला में पटाखों की बिक्री नहीं करे। अगर कोई भी व्यक्ति पटाखों की बिक्री करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

धीरा खंडेलवाल ने कहा कि कोर्ट के आदेशों की पालना को लेकर सभी जिला उपायुक्तों को सख्त आदेश जारी किए गए हैं। प्रदूषण की समस्या को देखते हुए एन.सी.आर. के जिलों में खास नजर रखी जा रही है।


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