वित्तमंत्री की कोठी जलाने वाले आरोपी की जमानत की मांग पर राज्य सरकार को HC की फटकार

punjabkesari.in Thursday, Jan 11, 2018 - 06:17 PM (IST)

चंडीगढ़ (सुशील): हरियाणा के वित्तमंत्री कै.अभिमन्यु की कोठी को जलाने के आरोपी मनोज दुहन की नियमित जमानत की मांग पर हाईकोर्ट ने सी.बी.आई. और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट में बहस के दौरान सी.बी.आई. ने कहा कि दुहन कोठी जलाने का मुख्यारोपी है, सी.बी.आई. के पास उसकी फोन रिकॉर्ड है जिसमें इस बात का खुलासा है कि वह लोगों को भड़का रहा था, सी.बी.आई. की जांच उसकी कॉल रिकॉर्ड पर आधारित है। 

सी.बी.आई. के इस जवाब पर कोर्ट ने कहा कि कॉल रिकॉर्ड की परमिशन उसको किसने दी, जिस पर सी.बी.आई. ने कहा कि एस.पी. ने उसको रिकॉर्ड दी है। इस पर कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि कॉल रिकॉर्ड की परमिशन का आदेश केवल गृह सचिव ही दे सकता है तो एस.पी. ने कैसे इजाजत दे दी। कोर्ट ने सी.बी.आई. व हरियाणा सरकार को अगली सुनवाई पर जवाब देने का आदेश दिया। 

उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी से सांपला में जाट आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन की शुरूआत हुई थी। आंदोलन खत्म होने के बाद सांपला थाना पुलिस ने मनोज दुहन पर केस किया था कि उसने लोगों को अपने भाषण से भड़काया, जिस कारण आंदोलन हिंसक हुआ। उसके बाद मनोज दुहन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। मनोज दुहन को रिमांड पर भी लिया गया था। वर्तमान में मनोज दुहन सुनारिया जेल में बंद थे। इधर, वित्तमंत्री कै.अभिमन्यु की कोठी फूंकने के मामले में जांच कर रही एस.आई.टी. ने अपनी जांच में मनोज दुहन को शामिल कर लिया। एस.आई.टी. की जांच में पाया गया कि मनोज दुहन भी मंत्री की कोठी फूंकने के मामले में शामिल था।
 


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