बलहारा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक
punjabkesari.in Tuesday, Sep 25, 2018 - 10:37 AM (IST)
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जनरल सैक्रेटरी अशोक बलहारा को कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में आगजनी केस में राहत प्रदान की है। दरअसल, मामले में सी.बी.आई. स्पैशल कोर्ट, पंचकूला ने हाल ही में बलहारा के गैर-जमानती वारंट जारी किए थे जिसे लेकर बलहारा ने अग्रिम जमानत याचिका पंचकूला कोर्ट में दायर की थी, उसके खारिज होने के बाद बलहारा ने हाईकोर्ट की शरण ली।
बलहारा की सी.बी.आई. कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें 14 नवम्बर तक अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। वहीं, बलहारा को आदेश दिए गए हैं कि सी.बी.आई. कोर्ट में केस की अगली सुनवाई पर 27 सितम्बर को पेश हो। निचली कोर्ट को आदेश दिए हैं कि उनकी गिरफ्तारी न की जाए। इस मामले में अगस्त में सी.बी.आई. कोर्ट, पंचकूला ने बलहारा को जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसक वारदातों के मामले में सम्मन जारी किया था।