नियम 134ए में दाखिल विद्यार्थियों से निजी स्कूल कर रहे फीस की वसूली
punjabkesari.in Tuesday, May 14, 2019 - 08:37 AM (IST)

भिवानी(पंकेस): शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2003 के तहत प्रत्येक गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किए जाने के बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी अभिभावकों पर भारी पड़ रही है। ताजा मामला 2 निजी स्कूलों का है, जिसमें नियम 134ए के तहत दाखिल बच्चों से मोटी फीस वसूली गई है। इस मामले की शिकायत अभिभावकों ने सी.एम. विंडो में कर दी है, वहीं स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन भी अब ऐसे मामलों को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी में है।
भिवानी की नई बस्ती निवासी गुड्डू कुमार सिंह ने सी.एम. विंडो में दी शिकायत में बताया कि उसकी लड़की प्रिया कुमारी को 2 साल पहले गुजरानी मोड़ स्थित एक निजी स्कूल में कक्षा 5वीं में नियम 134ए के तहत जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूल अलॉट कर मुफ्त दाखिला करवाया गया था। बच्ची फिलहाल अब 2 साल से पढ़ाई करते हुए 7वीं कक्षा तक पहुंच गई है मगर अभिभावकों से विद्यालय संचालक द्वारा जबरन धमकाकर 5170 रुपए वसूल कर लिए, जिसकी रसीद भी उन्होंने प्राप्त की है।
गुड्डू कुमार का आरोप है कि जब उसने स्कूल संचालक की शिकायत सी.एम. विंडो में कर दी तो उसकी बेटी की स्कूल बस भी प्रताडि़त किए जाने की को लेकर बंद करवा दी गई, जबकि वह स्कूल बस का हर माह अलग से भुगतान भी स्कूल को करता रहा है जिसकी शिकायत के साथ रसीदें भी लगाई गई हैं। इस मामले की शिकायत गुड्डू कुमार ने स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार को भी दी है।
वहीं, हनुमान गेट क्षेत्र निवासी संतोष रानी ने भी अपनी बेटी रजनी का नियम 134ए के तहत निजी स्कूल गुजरानी मोड़ में मुफ्त दाखिला होने के बावजूद उससे स्कूल संचालक द्वारा 5120 रुपए एडमिशन के नाम पर मांगे जाने की शिकायत सी.एम. विंडो में की है। संतोष रानी ने भी स्कूल संचालक पर आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को प्रताडि़त किए जाने की धमकियां उसे दी जा रही हैं, जबकि स्कूल संचालक द्वारा मांगी गई फीस उसने अभी जमा नहीं करवाई है, जबकि उसकी बेटी को नियम 134ए के तहत मुफ्त शिक्षा का अधिकार के तहत दाखिला मिला हुआ है।