हरियाणा के प्राथमिक स्कूल के हेडमास्टरों को राहत, शिक्षा निदेशालय ने रिवर्सन आदेशों पर लगाई रोक
punjabkesari.in Wednesday, Jul 02, 2025 - 07:34 PM (IST)

डेस्कः हरियाणा के स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 27 मई को जारी किए गए रिवर्सन आदेशों पर रोक लगा दी है। इन आदेशों के तहत राज्य भर के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तैनात 330 प्राथमिक स्कूल हेडमास्टरों (ईएसएचएम) को पूर्व के पदों पर वापस भेजने का निर्देश दिया गया था। ऐसा कहा गया था कि इन्हें पात्रता मानदंडों में अनुचित छूट देकर पदोन्नत किया गया था। अब निदेशालय ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को निर्देश जारी किए हैं कि जब तक विभाग की ओर से कोई विशेष आदेश नहीं आते, तब तक इन रिवर्सन आदेशों पर कोई कार्रवाई न की जाए। यह कदम संबंधित हेडमास्टरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि यह मामला अभी जांच के अधीन है।
क्या था मामला?
27 मई के आदेशों में कहा गया था कि सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी)/भाषा शिक्षकों को समय-समय पर प्राथमिक स्कूल हेडमास्टर (ईएसएचएम) के पद पर पदोन्नत किया गया। हालांकि, यह पाया गया कि 16 जुलाई 2014 को मुख्य सचिव द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान कुछ अनुसूचित जाति (एससी) और पिछड़ा वर्ग (बीसी) के उम्मीदवारों को उनकी बीए डिग्री के अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी गई थी। विभागीय जांच में सामने आया कि यह छूट गलत तरीके से दी गई और इसके आधार पर कुछ शिक्षकों को सेवा नियमों के उल्लंघन में पदोन्नत कर दिया गया।
क्या हुआ अब?
जांच के बाद जिन शिक्षकों को अयोग्य मानते हुए रिवर्ट किया गया था, उनमें से कई सेवानिवृत्त हो चुके हैं या उनका निधन हो चुका है। ऐसे मामलों में संबंधित जिला अधिकारियों को नियमों के अनुसार वेतन पुनर्निर्धारण करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि रिवर्सन का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। फिलहाल निदेशालय ने पूरे मामले की पुनः समीक्षा शुरू कर दी है और अंतिम निर्णय तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।
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