अब मकान तोडऩे के लिए नगर निगम से लेनी होगी अनुमति

punjabkesari.in Friday, Sep 24, 2021 - 08:30 PM (IST)

गुडग़ांव, (कृष्ण कुमार): शहर में अब अगर आपको अपना मकान तोडऩा है तो उसके लिए भी आपको नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही उससे निकलने वाला मलबा भी नगर निगम ही उठाएगा। अगर आप निगम की बिना अनुमति मकान तोड़ते मिले और अवैध रुप से मलबा उठावते मिले नगर निगम आप पर जुर्माना लगाने के साथ आपके भवन को भी सील करने की कार्रवाई कर सकता है। इसको लेकर नगर निगम ने अपना अभियान तेज कर दिया है। इस कड़ी में शुक्रवार को भी निगम की टीम ने दो भवनों को सील करने के साथ उन पर करीब 97 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों जगहों पर निगम की बिना अनुमति मकान तोडऩे के साथ मलबा भी अवैध रुप से सार्वजनिक स्थानों पर डाला जा रहा था।
बता दें कि शहर में अवैध रुप से खुले में मलबा डालने वालों पर लगाम लगाने के लिए सदन की बैठक में निगम पार्षदों ने मुद्दा उठाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने खुले में मलबा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अभियान शुरू कर दिया है। शुक्रवार को नगर निगम टीम ने उद्योग विहार  फेस-5 के बी-98 नंबर मकान को अवैध रुप से तोडक़र उसका मलबा भी खुले में डाला जा रहा था, जिस पर नगर निगम की टीम ने इस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ बिल्डिंग को सील करने की कार्रवाई की है। इसके अलावा सुशांत लोक फेस-1 में मकान नंबर डी-236 भी निगम की बिना अनुमति से तोडक़र उसका मलबा अरावली में डाले जाने का आरोप में नगर निगम ने इस पर 72 हजार रुपये जुर्माना लगाने के साथ इसको सील कर दिया है। नगर निगम का यह अभियान अब लगातार जारी रहेगा।
वर्जन
शहर में मकान या बिल्डिंग को तोडऩे से पहले उसकी अनुमति निगम से लेनी होती है, उससे निकलने वाला मलबा नगर निगम ही उठाएगा। अगर निगम की बिना अनुमति मकान तोड़ा और मलबा अवैध रुप  से किसी निजी ट्रैक्टर वालों से उठाया तो उन पर जुर्माना लगाना के साथ उनके भवन को भी सील किया जाएगा। निगम का यह अभियान अब लगातार जारी रहेगा। हरिओम अत्री, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, गुरुग्राम
 
 
 


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Content Editor

Gaurav Tiwari

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