हरियाणाः एनडीपीएस मामले में तीन दोषियों को 10-10 साल की कैद, 1-1 लाख रुपये जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Sep 09, 2021 - 11:01 PM (IST)

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश से नशे के खात्में के लिए जहां नशा माफियाओं पर निरंतर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं ऐसे तस्करों को सलाखों में भेजने के लिए संबंधित अदालतों के समक्ष मजबूत पैरवी व सबूत पेश करते हुए एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में आरोपियों को सख्त सजा भी दिलवाई जा रही है। 

नतीजतन, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फतेहाबाद की अदालत ने आज एनडीपीएस मामले में तीन आरोपियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इन तीनों आरोपियों को पुलिस टीम ने सात जुलाई 2018 को गांव सानियाना, फतेहाबाद में उकलाना रोड से चैंकिग के दौरान नाके पर एक कैंटर में 240 किलोग्राम कचरा डोडा पोस्त बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया था।

पुलिस द्वारा सुनवाई के दौरान सभी पहलुओं व साक्ष्यों को मजबूती से अदालत के समक्ष रखा गया, जिसकी नियमित सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपियों सुंदर, रमेश कुमार और धर्मपाल को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 साल की कैद व 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।  
 

(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

vinod kumar

Recommended News

Related News

static