छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, कार व होटल में ले जाकर दिया था वारदात को अंजाम

punjabkesari.in Sunday, Sep 08, 2024 - 11:29 AM (IST)

सोनीपत: कुंडली थाना क्षेत्र में छात्रा के साथ होटल व कार में दुष्कर्म करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 58 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 45 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 11 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

एक महिला ने 24 नवंबर 2022 को कुंडली थाने में शिकायत देकर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी घर से स्कूल में जाती थी। पड़ोसी गांव के रहने वाले विशाल उर्फ छवि ने उसकी बेटी को एक दिन रास्ते से जबरन अपनी कार में बैठा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, आरोपित एक दिन उसकी बेटी को कार में बैठाकर दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र के एक होटल में गया। आरोपित ने उसकी बेटी के साथ वहां भी दुष्कर्म किया। आरोपित ने उसकी बेटी को डराकर चुप करा दिया। उसके बाद उसकी बेटी पर दबाव बनाकर घर से उसके पिता का डेबिट कार्ड व आभूषण भी मंगवा लिए।

महिला ने बताया कि आरोपित ने उसकी बेटी पर दबाव बनाया कि अपने पिता के खिलाफ गलत इल्जाम लगाकर पुलिस को शिकायत दे। वह लड़की के पिता को बदनाम करना चाहता था। लड़की ने मामले से अपनी मां को अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने महिला के बयान पर आरोपित विशाल के खिलाफ दुष्कर्म, 6 पॉक्सो एक्ट, जबरन वसूली व धमकी देने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी बिजेंद्र कुमार व जांच अधिकारी एसआई रणबीर सिंह की टीम ने आरोपित विशाल को गिरफ्तार कर लिया।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Isha

Related News

static