चार साल पुराने तिहरे हत्याकांड में 8 लोगों को उम्रकैद, मामले में एक पूर्व डीएसपी कर चुका है आत्महत्या

punjabkesari.in Friday, Mar 05, 2021 - 06:52 PM (IST)

हिसार (विनोद सैनी): हिसार के हांसी में करीब चार वर्ष पुराने मामले में गांव शेखपुरा में पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते फाग के दिन हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में आज अदाल ने  8 लोगों को उम्रकैद व 42 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में शेखपुरा के अशोक, अजीत, उमेद, कृष्ण,  रामफल, संदीप सुभाष व दलेल को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। 

उल्लेखनीय है कि 13 मार्च 2017 को फाग के दिन शेखपुरा गांव में तिहरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें हांसी सदर थाना के अंतर्गत विभिन्न धाराओं 147, 148, 149, 109, 323, 325, 302, 307, 212, 120 बी भारतीय दंड संहिता व 25, 27, 30, 54, 59 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ था। 13 मार्च 2017 को दो गुटों के चुनावी विवाद में प्रदीप, मुकेश राज कुमार की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस ने शेखपुरा निवासी संजय की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। 

ट्रिपल मर्डर केस में तत्कालीन डीएसपी भगवान दास सहित दो दर्जन लोगों के खिलाफ आरोप लगे थे। फाग के दिन दो गुटों के बीच हुए संघर्ष के इस मामले की जांच एसआईटी द्वारा करवाई गई थी। वारदात के कुछ समय बाद डीएसपी भगवानदास ने 15 मार्च 17 को पंचकूला में सर्विस रिवाल्वर से सुसाइड कर लिया था। डीएसपी भगवानदास ने सुसाइड नोट में लिखा था, 'मैं जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकता, मुझे और मेरे भाई को जानबूझकर मर्डर केस में फंसाया गया है।' वहीं इसके बाद कई लोगों का नाम लिखने के बाद ही डीएसपी भगवानदास ने अपने आप को गोली मारी थी। बाद में डीएसपी ने गंभीर हालत में दम तोड़ दिया था। 

पुलिस के अनुसार, वारदात के पीछे पंचायत चुनाव को लेकर रंजिश बताई गई थी। पंचायत चुनाव में डीएसपी भगवान दास की बेटी पूजा गांव की सरपंच निर्वाचित हुई थी। उसने बलबीर प्रधान को हराया था, जिसकी वजह से काफी समय से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था।  पुलिस ने दोषी करार 8 लोगों को भारी सुरक्षा बल के साथ अतिरिक्त सैशन जज वेद प्रकाश सिरोही की अदालत मे पेश किया था, जिन्हें आज अदालत ने सजा सुनाई है।

हिसार कोर्ट के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह पान्नू नेे बताया कि हिसार के हांसी में करीब चार वर्ष पुराने मामले में गांव शेखपुरा में पंचायत चुनाव की रंजिश के चलते फाग के दिन हुए ट्रिपल मर्डर केस में आज अदालत ने 8 दोषी करार लोगों को उम्रकैद व 42 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में शेखपुरा के अशोक, अजीत, उमेद, कृष्ण,  रामफल, संदीप सुभाष व दलेल को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। अधिवक्ता ने बताया कि चुनावी रंजिश को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हुई थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में दो लोग बरी हुए हैं।
 

 (हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)

 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Shivam

Recommended News

Related News

static