रोहतक में नाबालिगा से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कैद की सजा, भारी जुर्माना भी लगाया

punjabkesari.in Wednesday, Apr 01, 2026 - 02:57 PM (IST)

रोहतक : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने 12 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 35,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इतना ही नहीं, अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक मेक प्राधिकरण के माध्यम से 1 लाख रुपए मुआवजे के भी आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार पीड़िता ने अदालत को बताया कि जनवरी, 2024 में पड़ोस में रहने वाले सलमान उर्फ मोहित ने उसकी मां को फोन किया और कहा कि उसकी पत्नी बीमार है, देखभाल के लिए अपनी बेटी को भेज दो। जब वह सलमान के घर पहुंची तो देखा कि घर पर उसकी पत्नी व बच्चे नहीं थे।

इसके बाद आरोपी ने उसे डरा-धमकाकर उसके साथ गलत काम किया और इस दौरान आरोपी की पत्नी आ गई जिसने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया। जज ने सभी सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुराई। 

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Content Editor

Krishan Rana

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