हरियाणा में खुलेगी हर तरह की मार्केट, जरूरत पडऩे पर बंद भी की जा सकती है, जानिए कारण

punjabkesari.in Tuesday, Jun 02, 2020 - 11:06 AM (IST)

चंडीगढ़(धरणी): देश में लॉकडाउन का चौथा चरण तो खत्म हो ही गया है, अब अनलॉक-1 चल रहा है यानि बंद पड़े सभी तरह के कारोबारों को धीरे-धीरे पटरी लाया जा रहा है, जिसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि बाजारों को खोलने के साथ कोरोना के मामले न बढ़ें। केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह अधिकार दिए हैं कि वह बाजारों को खोलने अथव बंद रखना या लॉकडाउन संबंधित किसी भी फैसले को खुद तय कर सकती हैं।

इस बारे में हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में सभी बाजार खुलेंगे, यह आदेश जारी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई बाजार ज्यादा भीड़-भाड़ वाला है तो वहां की स्थिति कंट्रोल में रखने के लिए जिलाधीश स्तर पर अधिकारी निर्धारित होंगे। यानि यदि जरूरत पड़ी तो बाजार बंद भी किए जा सकते हैं। विज ने बताया कि होटल, ढाबे, इत्यादि अभी होम डिलीवरी ही सकेंगे, परंतु रेगुलर तरीके से खोले नहीं जा सकेंगे।

हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की अवधि खत्म होने पर आम लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। हरियाणा में अब आम दिनों की तरह लोग एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा जिलों में आ जा सकेंगे, जिस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं होगी। लेकिन हरियाणा सरकार ने 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन बढ़ाने का भी निर्णय लिया है, इसलिए इन इलाका वासियों को अभी इंतजार करना होगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया है कि अंतर्राज्यीय व अंर्तजिला में लोगों व माल की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा, राज्य में प्रात: 9 बजे से सायं 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और संबंधित जिला के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में भीड़भाड़ वाली मार्किट में आंकलन के आधार पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं।

खेल गतिविधियां प्रात: 5 बजे से शुरू की जा सकती है जबकि इसके लिए पहले 7 बजे शुरू करने के निर्देश थे। इसके अलावा, खेल गतिविधियों से संबंधित पहले जारी किए गए दिशानिर्देश लागू रहेंगें। बैठक में बताया गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के दौरान चेहरे पर फेस कवर होना आवश्यक है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर (दो गज की दूरी) कम से कम 6 फीट की दूरी व्यक्तिगत तौर पर बनाए रखनी होगी। दुकानदारों को अपने उपभोक्ताओं के लिए शारीरिक दूरी को बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा और उनकी दुकान पर एक समय पर 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं होने चाहिए।

सके अतिरिक्त व्यापक स्तर पर लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह से संबंधित सभा के दौरान 50 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं किया जा सकता है और अंतिम संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्ति इकटठा नहीं हो सकते हैं। अंतर्राज्जीय व अंतरजिला बसों की आवाजाही की समय-सारिणी समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी की जाएगी। इसके अलावा, टैक्सी व कैब वर्तमान मानक संचालक प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार चलती रहेगी।  


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Shivam

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