Ban on Crackers: हरियाणा में पटाखे बजाने पर बैन, ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बिक्री पर भी रोक...जानिए वजह

punjabkesari.in Friday, Oct 11, 2024 - 03:15 PM (IST)

चंडीगढ़ः हरियाणा में त्योहारी सीजन में पटाखों की आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए उपायुक्त ने इनकी बिक्री और प्रयोग पर रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार ई-कॉमर्स कंपनियों को पटाखों के किसी भी आनलाइन आर्डर को स्वीकार नहीं करने के निर्देश दिए हैं। सरकार द्वारा घातक बेरियम साल्ट के पटाखों पर  रोक लगा दी गई है । इसके साथ ही मंडल आयुक्त, जिला आयुक्त को  निर्देश जारी कर  इस संबंध में हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा रहे है। 

दरअसल दशहरा और दीपावली के समय आतिशबाजी की वजह से जिले में एक्यूआई 400 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर से अधिक पहुंच जाता है। प्रदूषण की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। इसको देखते हुए पहले ही पटाखों की बिक्री और इसके प्रयोग पर रोक के आदेश जारी किए जाते हैं।



पकड़े जाने पर सभी पटाखे होंगे जब्त
उपायुक्त की ओर से जिले के सभी थाना प्रभारी और खंड पंचायत अधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अगर पटाखा बिक्री करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो सभी पटाखे जब्त करके उस पर जुर्माना लगाया जाए।



ग्रीन पटाखों की सीमित अनुमति
हरित पटाखों के उपयोग के लिए भी सख्त समयसीमा तय की गई है। दिवाली और गुरुपर्व जैसे त्योहारों के दौरान इन पटाखों को केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाने की अनुमति होगी। क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या के लिए यह समय रात्रि 11:55 से अगले दिन 12:30 बजे तक तय किया गया है।



ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बिक्री पर रोक
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 2021 में दिए गए आदेशों और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।


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Content Writer

Isha

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