बरोदा चुनाव: 1387 महिला और 1146 पुरुष मतदाता बढे़, सर्विस मतदाताओं में भी 29 का इजाफा

punjabkesari.in Thursday, Oct 29, 2020 - 12:39 PM (IST)

चंडीगढ़(धरणी):  सोनीपत ज़िले की  बरोदा विधानसभा सीट पर जहाँ  आगामी मंगलवार  3 नवंबर को उपचुनाव हेतू मतदान होगा में गत  16 अक्टूबर को  मतदाताओं की आधिकारिक ताज़ा संख्या  1 लाख 80 हज़ार 529 हो गयी है जिसमें 99 हज़ार 726 पुरुष मतदाता जबकि 80 हज़ार 801 महिला मतदाता जबकि 2 ट्रांसजेंडर (किन्नर ) मतदाता है। इस वर्ष 1 जनवरी 2020 की योग्यता तिथि के आधार पर  चुनाव आयोग द्वारा बीते माह 25 सितम्बर 2020  को हरियाणा के सभी 90  विधानसभा सीटों  की प्रकाशित फाइनल मतदाता सूचियों  के अनुसार बरोदा हलके में मतदाता संख्या  1 लाख 78 हज़ार 250 मतदाता दर्शाये जा रही थी  जिनमें 97 हज़ार 819  पुरुष  एवं 80 हज़ार 431 मतदाता है परन्तु  चूँकि इनमें  सर्विस मतदाता एवं ट्रांसजेंडर मतदाता का विवरण  नहीं  है । इस माह  16 अक्टूबर की और बीते माह   25 सितम्बर के मतदाताओं के  आंकड़ों अनुसार इस दौरान   बरोदा में 1907 पुरुष मतदाता बढे हैं जबकि 370 महिला मतदाता बढे हैं. हालांकि 16 अक्टूबर के आंकड़ों में 1865 सर्विस मतदाता भी शामिल हैं जिनमे 1803 पुरुष और 62 महिलाएं है जबकि 25 सितम्बर को इसे शामिल नहीं किया गया था।

गत  वर्ष  4  अक्टूबर 2019 को अर्थात हरियाणा विधानसभा आम चुनावो में  नामांकन भरने के अंतिम दिन के आधार पर  जारी  आधिकारिक मतदाता संख्या अनुसार बरोदा  हलके में   1 लाख 77 हज़ार 994 मतदाता थे जिनमें से 98 हज़ार 580 पुरुष और 79 हज़ार 414  महिला मतदाता थे. तब कुल  1836 सर्विस मतदाता  थे जिनमें 1776 पुरुष और 60 महिला थे । इस प्रकार बीते एक वर्ष की समयावधि  में बरोदा  में  1387  महिला मतदाता बढे हैं जबकि 1146 पुरुष मतदाता बढे हैं. इसके अतिरिक्त गत  वर्ष यहाँ कोई ट्रांस्जेनेर मतदाता नहीं था जो  अब 2 है । इसी दौरान 29 सर्विस मतदाता बढे हैं जिनमे 27 पुरुष और 2 महिला है। इस प्रकार बीते एक वर्ष में हलके में कुल  2535  मतदाता  बढे हैं। लोक प्रतिनिधित्व कानून   के अनुसार   किसी हलके में चुनाव की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरने की प्रक्रिया जो एक  सप्ताह तक चलती है, इसी के अंतिम दिन जिस प्रकार  उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरे जा सकते हैं, इसी   प्रकार उस  तिथि तक मतदाता सूचियों में भी नए नाम डाले जा सकते है।

ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950   की धारा 23 (3 ) के अनुसार किया जाता है। उन्होंने  इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के जुलाई, 1977 के एक  निर्णय- नरेंद्र माड़ीवालापा खेनी बनाम माणिकराव पाटिल  का हवाला भी दिया। आरटीआई मार्फ़त यह सूचना मिली  कि चुनाव आयोग के वर्ष 2009 में जारी एक आदेश अनुसार   सभी राज्यों  के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रशासनिक  कारणों के दृष्टिगत  उम्मीदवारों  द्वारा नामांकन भरने  की  अंतिम तिथि  से दस दिन पहले तक ही नए मतदाताओ को अपने को रजिस्टर करने का अवसर प्रदान करते है. इस प्रकार बरोदा हलके के  सम्बन्ध में हालांकि मतदाताओं का ताज़ा आंकड़ा 16 अक्टूबर 2020 का दर्शाया जा रहा है जबकि वास्तविक तौर पर इसमें  6 अक्टूबर 2020 तक पंजीकृत हुए मतदाता ही शामिल हैं।

बीती 20 अक्टूबर को  पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने भारतीय चुनाव आयोग  को ई-मेल कर  बरोदा   हलके में आगामी उपचुनाव हेतू उम्मीदवारो द्वारा   नामांकन भरने के अंतिम दिन अर्थात 16 अक्टूबर की सम्पूर्ण मतदाता संख्या को  सार्वजानिक करने की मांग की थी जिसमें सर्विस मतदाताओ और ट्रांसजेंडर मतदाताओं का विवरण भी माँगा गया । चुनाव आयोग ने उसी दिन अपने एनजीएस  पोर्टल पर उनकी ईमेल को मुख्य चुनाव अधिकारी, हरियाणा आदि  को भेजकर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतू भेज दिया ।

 


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Isha

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