5 जजों के फर्जी साइन का मामला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कार्रवाई के दिए आदेश

punjabkesari.in Wednesday, Oct 28, 2020 - 10:23 AM (IST)

कैथल: एक आर.टी.आई. एक्टिविस्ट द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैथल को भेजी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायाधीश नरेश कत्याल ने हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक को मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यह मामला एक सरकारी चिकित्सक द्वारा जजों के फर्जी हस्ताक्षर करना का है। अब देखना यह होगा कि 17 वर्ष पुराने इस मामले में हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक क्या कार्रवाई करते हैं। 

गौरतलब है कि आर.टी.आई. एक्टिविस्ट जयपाल रसूलपुर ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैथल सहित हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट व कई विभागों में एक शिकायत भेजी थी, जिसमें जयपाल का कहना है कि कैथल सरकारी अस्पताल की एक महिला चिकित्सक द्वारा करीब 17 वर्ष पहले जजों के फर्जी साइन किए गए थे।

जजों के इन फर्जी हस्ताक्षर के बल पर आरोपी चिकित्सक ने तबादला होने के बावजूद दूसरे स्टेशन पर ज्वाइन नहीं किया और अपनी हाजिरी अदालत में दिखाती रही। इसके अलावा न्यायालय में पेश होने के झूठे यात्रा भत्ता भी क्लेम किया था। हालांकि वर्ष 2005 में यह मामला उजागर भी हो गया था और मामले की जांच करते हुए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने महिला चिकित्सक को फर्जी हस्ताक्षर करने मामले में दोषी पाया था। स्वयं उस समय जांच दौरान 5 जजों ने लिखकर दिया था कि जो कागजात आरोपी महिला चिकित्सक ने पेश किए हैं,उन पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। इसके बाद हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के सचिव आरोपी महिला चिकित्सक के खिलाफ हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं के महानिदेशक को कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की थी।
 


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Isha

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