प्राइवेट स्कूलों में दाखिले से पहले मान्यता जांच लें अभिभावक

punjabkesari.in Friday, Mar 29, 2019 - 04:12 PM (IST)

गुडग़ांव (ब्यूरो): नियम 134ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया वीरवार को शुरू हो चुकी है। प्राइवेट स्कूलों में कक्षा वाइज 10 प्रतिशत सीटों पर नियम के अनुसार आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकेगा। हालांकि इसके अभिभावक अपनी सुविधानुसार स्कूलों का चयन करते हैं, ताकि उनके बच्चों को घर से स्कूल जाने-आने में कोई दिक्कत न हो। लेकिन अभिभावकों को अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए प्राइवेट स्कूलों की मान्यता को भी जांचना होगा, क्योंकि शिक्षा निदेशालय द्वारा बिना मान्यता वाले स्कूलों को बंद करने की कार्यवाही की जा रही है।

ऐसे में किसी बच्चे का दाखिला नियम 134ए के तहत बिना मान्यता प्राप्त स्कूल में हो गया और निदेशालय के आदेशानुसार उक्त स्कूल पर कार्यवाही होती है तो बच्चों का भविष्य अधर में लटक सकता है। ब्लॉक मौलिक शिक्षा अधिकारी (बीईईओ) सुशील शर्मा ने बताया कि जिला में काफी स्कूल बिना मान्यता प्राप्त या बिना किसी बोर्ड की अनुमति के चल रहे हैं, जिसकी सूची शिक्षा विभाग ने जारी भी की है। ऐसे में नियम 134ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के इच्छुक अभिभावकों को स्कूल का चयन करने से पहले उसकी मान्यता को जांचना चाहिए, क्योंकि आवेदन में भरे गए स्कूल को अलॉट तो कर दिया जाएगा, लेकिन शैक्षणिक सत्र के बीच में स्कूल बंद होने पर बच्चों का एक साल खराब हो सकता है। 


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Shivam

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