आखिर मिला इंसाफः नाबालिक लडकी के साथ कोच ने बहला फुसलाकर किया था रेप, अब हुई सजा... 2012 का है मामला

punjabkesari.in Tuesday, Apr 16, 2024 - 12:06 PM (IST)

जींद (अमनदीप पिलानिया): थाना सदर जींद के अंतर्गत एक गांव से एक नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर घर से ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी कोच को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई। आरोपी को 3 साल कैद 5000 जुर्माना, धारा 342 आईपीसी के तहत 6 माह कैद व 500 रुपए जुर्माना, 6 पोक्सो अधिनियम के तहत 10 साल कैद ,10000 जुर्माना, की सजा सुनाई गई है। दोषी द्वारा जुर्माना में भरने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा करनी पड़ेगी।

लडकी की मां  शिकायत दी गई थी कि उसकी नाबालिग लड़की  को  कृष्ण कोच वासी राज नगर अपॉलो रोड जींद नरवाना नवदीप स्टेडियम में गेम के बहाने बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिस पर महिला थाना जींद में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए गए व ठोस सबूतों के साथ चालान न्यायालय में पेश किया गया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।


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Content Writer

Isha

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