हरियाणा में ग्रेजुएट युवाओ के लिए बड़ी खुशखबरी, कंप्यूटर साइंस भर्ती को मिली मंजूरी

punjabkesari.in Saturday, May 24, 2025 - 11:34 AM (IST)

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2023 में जारी किए गए पीजीटी (कंप्यूटर साइंस) विषय के अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद में हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक मामले का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता, तब तक वे सभी अभ्यर्थी, जो हरियाणा सरकार के वर्ष 2012 के नियमों के अनुसार पात्र हैं, उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए।

यह आदेश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने सुनाया। इस निर्णय से उन हज़ारों युवाओं को राहत मिली है, जो पीजीटी (कंप्यूटर साइंस) भर्ती के विज्ञापनों के अंतर्गत आवेदन कर चुके थे। लेकिन याचिकाओं के चलते भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। हरियाणा सरकार ने 24 जून 2023 को दो विज्ञापन जारी किए थे जिनके माध्यम से मेवात कैडर और हरियाणा राज्य कैडर में कंप्यूटर साइंस विषय के स्नातकोत्तर अध्यापकों (पीजीटी) के पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इन विज्ञापनों में पात्रता के लिए स्नातक डिग्री (बीएससी/बीई/बीटेक आदि) को पर्याप्त माना गया था।
 
कोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 इस भर्ती पर रोक लगा दी थी। अब कोर्ट ने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि पहले एनसीटीई द्वारा दी गई छूट और उसके पत्र का ज़िक्र नहीं किया गया था। इसलिए अब यह उचित होगा कि जब तक मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रोका न जाए।
कोर्ट ने ने अपने पुराने आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए आदेश पारित किया कि वर्ष 2012 के नियमों के अनुसार जो भी अभ्यर्थी योग्य हैं, उन्हें चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। अंतिम चयन कोर्ट में लंबित याचिकाओं के निर्णय के अधीन रहेगा। यदि बाद में कोर्ट यह तय करती है कि योग्यता के मानक सही नहीं थे, तो चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है।
 


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Content Writer

Isha

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