पिता को घर से निकाला, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई, बेटे सहित SHO व चौकी इंचार्ज पर होगा मामला दर्ज

punjabkesari.in Wednesday, Oct 14, 2020 - 04:17 PM (IST)

हांसी (संदीप सैनी): बेटे ने अपने ही पिता को घर से निकाल दिया। परेशान पिता कानून की मदद लेने के लिए अदालत में पहुंच गया। जिस पर अदालत ने पुलिस को बुजुर्ग को मकान में दोबारा कब्जा दिलाने के आदेश दिए, लेकिन कानून की पालना सुनिश्चित करने वाले पुलिस अधिकारियों ने आदेशों की पालना करना ही जरूरी नहीं समझा। फिर क्या था अदालत ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए बुढ़ापे में बुजुर्ग पिता को घर से निकालने वाले बेटे, एसएचओ व चौकी इंचार्ज के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। 

इस बारे जानकारी देते हुए अधिवक्ता रोहित कलसन ने बताया कि याचिकाकर्ता भीमसेन का मुल्तान कॉलोनी में मकान है और उनका एक पुत्र है। बेटे मनमोहन ने उन्हें मकान से बाहर निकाल दिया, वह इस मकान को बेचना चाहता है। इस मामले में बुजुर्ग भीमसेन ने हांसी की अदालत में याचिका दायर की थी। जिस पर अदालत ने मनमोहन को पिता भीमसेन को मकान से ना निकालने के आदेश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद बुजुर्ग के बेटे मनमोहन ने अदालती आदेशों का उल्लंघन करते हुए उन्हें मकान से बाहर निकाल दिया था। जिसके बाद 10 जून को अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सिटी एसएचओ को स्पष्ट निर्देश दिए की वे भीमसेन को उनके मकान का पुनः कब्जा दिलवाएं। 

आरोप है कि सिटी थाना हांसी के पूर्व एसएचओ जसवीर, अनाज मंडी चौकी के पूर्व इंचार्ज भान सिंह ने अदालत के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए भीमसेन को उनके मकान पर कोई कब्जा नहीं दिलवाया, बल्कि एक झूठी रिपोर्ट बना कर अदालत में पेश कर दी। रोहित कलसन ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने भीमसेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए बेटे, तत्कालीन एसएचओ व चौकी इंचार्ज के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।


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vinod kumar

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