तीन गो तस्करों को कोर्ट ने सुनाई 4-4 साल की सजा, यूपी के शामली के रहने वाले हैं आरोपी

punjabkesari.in Monday, May 29, 2023 - 06:57 PM (IST)

हिसार : 10 अक्टूबर 2019 को हरियाणा गोवंश संरक्षण व गो संवर्धन अधिनियम के तहत दर्ज केस में सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की कोर्ट ने तीन आरोपियों को 4-4 साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 25 मई को सजा सुनाई थी।

बता दें कि तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गांव जलालाबाद के रहने वाले हैं। आरोपियों का नाम इकराम, इरफान और महबूब है। इनके खिलाफ बरवाला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस FIR के अनुसार 10 अक्तूबर 2019 को किरोड़ी गांव निवासी मोहित ने बताया कि वह गौ रक्षक है। सूचना मिली थी कि यूपी नंबर का कैंटर भूना से बालक चौक की तरफ जा रहा है, जिसमें गो-वंश हैं। गो वंश को उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। पुलिस की सहायता से कैंटर को रुकवाया गया। जब कैंटर की तलाशी ली गई तो उसमें 20 बैलों को ठूंस ठूंसकर भर रखा था। कोर्ट ने 25 मई को तीनों को दोषी करार दिया था।

(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)   


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Mohammad Kumail

Recommended News

Related News

static