डीसी ने लागू किए ग्रैप नियम, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रहेगी पाबंदी

punjabkesari.in Friday, Sep 01, 2023 - 09:10 PM (IST)

बहादुरगढ़ (प्रवीण कुमार धनखड़): झज्जर जिला प्रशासन ने उद्योगपतियों को दो टूक सलाह दी है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ग्रैप बेहद महत्वपूर्ण है। वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ाने पर ही ग्रैप नियम लागू होता है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान अक्टूबर माह में लागू होता है। एनजीटी की गाइडलाइन के तहत इस दौरान डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पूर्णतः पाबंदी होती है। इस बार इमरजेंसी सेवाओं में भी छूट नहीं मिलने वाली है। यह कहना है झज्जर जिला उपायुक्त शक्ति सिंह का। वे बहादुरगढ़ के फुटवियर डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट में उद्योगपतियों से रूबरू होने पहुंचे थे। जहां उन्होंने उद्योगपतियों को एनजीटी द्वारा लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की सही ढंग से अनुपालन करने की सलाह दी। 

डीसी शक्ति सिंह का कहना है कि ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान हर साल अक्टूबर माह में लागू की जाती है। एनजीटी की गाइडलाइन अनुसार उद्योगों और अन्य संस्थाओं में इस दौरान दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाती है। यह प्लान स्टेप बाय स्टेप लागू किया गया है। इस बार इस प्लान के तहत आपातकालीन सेवाओं में भी छूट नहीं दी गई है। उनका कहना है कि एनसीआर क्षेत्र में आने वाले बहादुरगढ़ में सीएनजी गैस फैक्ट्रियों तक पहुंचाई जा चुकी है। इसलिए लाइट जाने पर उद्योगपति गैस के जरिए जनरेटर चलाकर अपना काम सुचारू ढंग से चला सकते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ उद्योगपतियों ने बहादुरगढ़ की फैक्ट्रियों तक गैस लाइन बिछाने वाली एचसीजी कंपनी पर मनमानी करने के भी आरोप लगाए। जिस पर डीसी ने कंपनी के अधिकारियों को उद्योगपतियों को बेवजह परेशान नहीं करने की भी हिदायत दी।

इतना ही नहीं जिला उपयुक्त शक्ति सिंह ने बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के आदेश भी दिए। उन्होंने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों को उद्योगों को पूरी बिजली उपलब्ध करवाने और अनशेड्यूल्ड कट नहीं लगाने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों के गड्ढ़े भरने के भी आदेश सम्बंधित विभाग को दिए गए हैं।

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Content Editor

Ajay Kumar Sharma

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