जिलाधीश ने लगाई धारा 163, जानें पूरा मामला
punjabkesari.in Monday, Dec 08, 2025 - 09:55 PM (IST)
गुड़गांव,(ब्यूरो): जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 व 9 दिसंबर को हरियाणा सिविल मैडिकल सर्विसेज एसोसएिशन (एचसीएमएस) के डॉक्टर्स की स्ट्राइक के मद्देनजर गुरुग्राम जिले में सिविल अस्पताल, उप-मंडल अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक, सीएचसी व पीएचसी के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई है।
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जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि आशंका है कि ऐसी हड़ताल से ज़रूरी स्वास्थ्य सेवाओं में रुकावट आ सकती है। जिससे सार्वजनिक शांति में बाधा, अशांति व आम जनता को असुविधा हो सकती है। स्वास्थ्य संस्थानों के बिना किसी रुकावट के काम करने व सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल उपाय के तहत यह आदेश स्ट्राइक जारी रहने तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 व अन्य अधिनियम /नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश भर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों द्वारा सीधे तौर पर एसएमओ भर्ती रोकने व एसीपी ग्रेड लागू करने की मांग की जा रही है।