जींद में दशहरा दोषी करार, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सज़ा, जानें पूरा मामला
punjabkesari.in Friday, Nov 14, 2025 - 08:06 PM (IST)
जींद (अमनदीप पिलानिया) : जींद की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिफा की अदालत ने जमीन विवाद से जुड़े हत्या के मामले में आरोपी दशहरा उर्फ काला, निवासी छातर, को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद सहित कुल एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया है। यह मामला वर्ष 2016 में उचाना–जींद रोड पर 570 गज के प्लॉट को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 3 मई 2016 को हुए झगड़े में आरोपी और उसके साथियों ने लाठी–डंडों से सतबीर सिंह और दलबीर पर हमला किया था। हमले में दलबीर को गंभीर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद थाना उचाना में हत्या, मारपीट, साजिश और अवैध भीड़ गठित करने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
अदालत ने मुख्य आरोपी को विभिन्न धाराओं में सज़ा सुनाई
- धारा 148 IPC: 3 वर्ष कठोर कारावास व 5 हजार रूपये जुर्माना
- धारा 120-B IPC: आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माना
- धारा 323/149 IPC: 6 माह कठोर कारावास
- धारा 302/149 IPC: आजीवन कठोर कारावास व 50 हजार रूपये जुर्माना
- जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सज़ा भी निर्धारित की गई है।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)