विधायक धर्म सिंह छोकर व परिवार पर ईडी की दूसरी बड़ी कार्रवाई
punjabkesari.in Saturday, Feb 17, 2024 - 07:27 PM (IST)

गुडग़ांव, (ब्यूरो): अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर सेक्टर 68, गुरुग्राम में घर उपलब्ध कराने के वादे पर 1500 होम बॉयर्स से 363 करोड़ रुपए इक्ट्ठा कर निजी उपयोग में लेने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने शनिवार को मेसर्स डीएस होम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों विधायक धर्म सिंह छोकर, सिकंदर सिंह, विकास छोकर और अन्य की कुल 36.52 करोड़ रुपए की चल व अचल सम्पति को जब्त करने की कार्रवाई की है। यह ईडी की दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले जुलाई 2023 में भी ईडी की टीम ने कई लग्जरी कार, लाखों रुपए के जेवरात व फर्जी दस्तावेजों को जब्त किया था। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने हाल ही में एक और केस भी दर्ज किया है।
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ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गुरुग्राम पुलिस के दर्ज किए गए एक मुकदमे के आधार पर साई आइना फार्म प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड) के सेक्टर-68 स्थित प्रोजेक्ट में जांच की गई है। बिल्डर की ओर से सेक्टर-68 में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 1500 खरीदारों से 363 करोड़ रुपया इक_ा किया था। बिल्डर खरीदारों को निर्धारित समय सीमा के अंदर फ्लैट देने में विफल रहा। ऐसे में होम बॉयर्स करीब दो साल से खरीदार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।
ईडी की जांच में सामने आया है कि बिल्डर ने फर्जी दस्तावेज बना कर फर्जी तरीके से निर्माण का खर्चा दिखाया। इस खर्चे को बिल्डर ने अपने पक्ष में भुगतान कराया और पैसे का इस्तेमाल किया। माहिरा के गुरुग्राम में अलग-अलग पांच प्रोजेक्ट हैं, जिनका निर्माण कार्य अब बंद पड़ा हुआ है। इन प्रोजेक्ट में करीब पांच हजार से ज्यादा लोगों का पैसा फंसा हुआ है। यह लोग 80 फीसदी से ज्यादा पैसा बिल्डर को दे चुके हैं। लेकिन किसी को भी घर नहीं मिल पाया है। शहर के सेक्टर-104, सेक्टर-68, सेक्टर-95 सेक्टर-65 व सेक्टर-103 में माहिरा होम्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। सभी प्रोजेक्ट करीब दो साल पहले तक पूरे किए जाने थे। जहां तक सेक्टर-68 प्रोजेक्ट की बात है तो यह अपने पूरा होने के सबसे नजदीक है। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि बिल्डर ने लोगों के पैसे को ब्याज लेने के लिए अन्यू समूहों को भेज दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी बयान में बताया कि इस बिल्डर कंपनी की 8.94 करोड़ रुपए की चल सम्पति व 9 अचल सम्पत्तियों जिनकी कीमत करीब 27.57 करोड़ रुपए, को जब्त किया है। इस मामले में ईडी ने दो दिन पहले 15 फरवरी को कंपनी के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्की आदेश जारी किए थे।