रिश्ते में दादा लगने वाले ने मासूूम के साथ की गंदी हरकत, अब दोषी को मिली कड़ी सजा...

punjabkesari.in Sunday, Dec 07, 2025 - 12:03 PM (IST)

हिसार: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 13 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी पड़ोसी बुजुर्ग को 3 साल की कैद और 10 हजार रुपए जुमनि की सजा सुनाई है। पीड़िता की मां ने इस संबंध में नवम्बर 2021 में पुलिस की शिकायत देकर बताया था कि उसका पति शहर में निजी फैक्टरी में काम करता है।

हमारे दो बच्चे हैं। बड़ी बेटी की उम्र 13 साल है। 16 नवंबर 2021 को शाम साढ़े पांच बजे बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान जेठानों घर आई। उसने बताया कि आपकी बेटी को पड़ोसी बुजुर्ग अपने घर लेकर गया है। मैं उसके बाद जेठानी के साथ पड़ोसी के घर गई। वहां देखा तो बेटी डरी हुई थी। पड़ोसी दीवार कूदकर भाग गया। मैंने बेटी से बात की तो उसने बताया कि रिश्ते में दादा लगने वाला व्यक्ति चीज दिलाने का बहाना बनाकर साथ ले गया और कमरे में जबरन हाथ पकड़ छेड़छाड़ करने लगा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया था।

वहाँ एक अन्य मामले में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़‌छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को 3 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुमनि की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस संबंध में साल 2021 में पॉक्सो एक्ट और विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

16 वर्षीय छात्रा ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि वह स्कूल जाती है तो युवक उसका पीछा करता है। रास्ते में रोक धमकाकर कहता था कि मुझसे बात नहीं की तो तेरे चेहरे पर तेजाब फेंक दूंगा। युवक ने डराकर मोबाइल दे दिया और उसी फोन पर बात करने को मजबूर किया। वह फोन पर अश्लील बातें करने लगा। मना करने पर उसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया था कि युवक लगातार उसे परेशान करता रहा है। उसने इंटरनैट पर फोटो डालने की धमकी देकर बदनाम करने की कोशिश भी की। पीडिता ने इस बारे में अपने परिजनों को बताया था। उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया था।
 


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Content Writer

Isha

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