चुनाव आयोग को नहीं मिल रही इनेलो को क्षेत्रीय दल का दर्जे देने सम्बन्धी फाइल
punjabkesari.in Sunday, Apr 18, 2021 - 09:31 AM (IST)
चंडीगढ़( चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा के वर्तमान दो मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों ( स्टेट पार्टी ) में से एक इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो ) को भारतीय चुनाव आयोग से प्राप्त हुई ऐसी मान्यता सम्बन्धी आधिकारिक रिकॉर्ड अर्थात फाइल आयोग को बीते कई महीनो से ट्रेस (उपलब्ध) ही नहीं हो पा रही है. ऐसा खुलासा आयोग द्वारा बीते आठ माह में इस सम्बन्ध में दायर दो आरटीआई याचिकाओं के सम्बन्ध में दिए गए जवाब से हुआ है।
सर्वप्रथम बीते वर्ष 19 अगस्त 2020 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने आयोग के पास आरटीआई याचिका दायर कर तीन बिन्दुओ पर जानकारी मांगी जिसमे से पहला यह कि किस वर्ष, माह और तारिख को आयोग द्वारा इनेलो को मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान किया था. दूसरे बिंदु में उन्होंने सूचना मांगी कि किस लोक सभा आम चुनाव या विधानसभा आम चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर इनेलो को उक्त दर्जा प्रदान किया गया था . इन दोनों बिन्दुओ पर 18 सितम्बर 2020 को आयोग के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ ) ने जवाब दिया कि उनके रिकॉर्ड में इस सम्बन्ध में फाइल नहीं ट्रेस हो पास रही है। जब भी वह उपलब्ध होगी, याचिकाकर्ता को सूचना दे दी जायेगी।जब तीन माह से ऊपर का समय बीते जाने के बाद भी आयोग द्वारा उपरोक्त सूचना नहीं प्रदान की गयी, तो हेमंत ने आरटीआई कानून में प्रथम अपील दायर करने की बजाये इसी वर्ष 12 जनवरी को एक ताज़ा आरटीआई दायर कर उपरोक्त सूचना दोबारा मांगी जिसके जवाब में 8 फरवरी को आयोग ने फिर वही जवाब दिया कि मांगी गयी सूचना के रिकॉर्ड को ढूंढ़ने का प्रयास किया जा रहा है और जब भी मिल जायेगी, तो याचिकर्ता को वह फ्री (बिना किसी शुक्ल के ) उपलब्ध करवा दी जायेगी हालांकि आज अढ़ाई महीने बाद भी ऐसा नहीं हो पाया है।
बहरहाल, हेमंत द्वारा उक्त आरटीआई के तीसरे बिंदु में यह जानकारी मांगी गयी कि लगातार दो आम चुनावो अर्थात अप्रैल-मई, 2019 में 17 वी लोक सभा के आम चुनावों एवं इसके बाद अक्टूबर, 2019 में हरियाणा विधानसभा आम चुनाव में इनेलो द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम सीटें और न्यूनतम सीमा से कम वोट प्रतिशत हासिल करने के फलस्वरूप क्या आयोग द्वारा इनेलो के क्षेत्रीय दल की समीक्षा करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही की गयी है. इस पर जवाब दिया गया है कि इनेलो हरियाणा का मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल है एवं इनेलो की ऐसा मान्यता जारी रखने के सम्बन्ध में उन्हें चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 6 (सी )(2 ) का अध्ययन करने के लिए लिखा गया। हेमंत ने बताया कि अक्टूबर,2019 के हरियाणा विधानसभा आम चुनावो में भाजपा को प्रदेश में कुल पड़े वैध वोटों में 36.49 % वोट मिले जबकि कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत 28.08% रहा. भाजपा को 40 और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी. वहीं जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने 10 सीटें जीती जबकि उसका वोट प्रतिशत 14.84 % रहा जिसके फ़लस्वरूप उसे चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल का दर्जा प्रदान कर उसके लिए चाबी का चुनाव चिन्ह आरक्षित कर दिया गया. जहाँ तक इनेलो पार्टी का विषय है तो उसे इन चुनावो में मात्र 2.44 % ही वोट मिले. इनेलो के कुल 90 में से 81 सीटों पर चुनाव लड़ा जिसमें से 78 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की ज़मानत जब्त हो गयी थी. इनेलो से केवल अभय सिंह चौटाला ही ऐलनाबाद सीट से विजयी हुए जिन्होंने इसी वर्ष जनवरी में अपनी विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और यह सीट आज तक रिक्त है. इससे पूर्व मई, 2019 में 17 वी लोक सभा आम चुनावो में भी इनेलो को केवल 1.9 % वोट ही मिले एवं हरियाणा से इनेलो का एक भी लोकसभा सांसद निर्वाचित नहीं हुआ था।
वर्ष 1968 चुनाव चिन्ह आरक्षण आदेश के पैराग्राफ 6 ए के अनुसार किसी भी राजनीतिक पार्टी को मान्यता प्राप्त राज्य दल के रूप में दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रदेश के विधानसभा आम चुनावो में कम से कम 6 प्रतिशत वोट और न्यूनतम दो सीटें (अर्थात विधायक ) जीतना आवश्यक है अथवा विधानसभा की कुल सीटों की संख्या की कम से कम तीन प्रतिशत सीटें या तीन सीटें , जो भी अधिक हों , जीतनी जरूरी होती हैं. इसके अलावा कोई सीट न जीतकर भी पार्टी कुल पड़े वैध वोटों का 8 प्रतिशत हासिल करने पर भी क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती है. इनेलो इन तीनों निर्धारित पैमानों पर अक्टूबर, 2019 हरियाणा विधानसभा आम चुनावो में सफल नहीं रही। जहाँ तक लोक सभा आम चुनावो में प्रदर्शन का विषय है , तो क्षेत्रीय दल की मान्यता के लिए उनमें भी किसी पार्टी को कम से कम 6 प्रतिशत वोट और न्यूनतम एक सीट ( सांसद) का जीतना आवश्यक है अथवा कुल पड़े वैध वोटों का 8 प्रतिशत हासिल करने आवश्यक हैं. इनेलो मई, 2019 लोकसभा आम चुनावो में भी निर्धारित न्यूनतम वोट/सीटें हासिल नहीं कर पायी थी।
इस सबके दृष्टिगत प्रश्न उत्पन्न होता है कि लगातार दो आम चुनावो में ख़राब प्रदर्शन के बाद क्या इनेलो पार्टी के मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग द्वारा वापिस लिया जा सकता है, इस पर हेमंत ने बताया कि साढ़े चार वर्ष पूर्व अगस्त 2016 में चुनाव आयोग द्वारा उक्त 1968 आदेश में एक नया उप-पैरा जोड़ा गया, जो हालांकि 1 जनवरी 2014 से लागू किया गया, जिसके अनुसार अगर किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ( राष्ट्रीय और राज्य दल) को उस आम चुनाव, जिसमें प्रदर्शन पर उसे मान्यता प्राप्त हुई हो, उससे अगले आम चुनाव में उस दल को न्यूनतम वोट/सीटें प्राप्त नहीं होती तो उसके मान्यता प्राप्त दर्जे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हालांकि उससे आगामी आम चुनाव के बाद उस राजनीतिक दल की मान्यता उन आगामी आम चुनावो में उसके प्रदर्शन पर अर्थात उसके द्वारा न्यूनतम सीटें/वोट हासिल करने पर भी निर्भर करेगी.