हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है झटका, जानें क्या है कारण
punjabkesari.in Friday, May 15, 2026 - 04:26 PM (IST)
चंडीगढ़: हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों द्वारा फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) वसूली नियमों में ढील मांगने संबंधी याचिका पर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) ने 14 मई को प्रस्तावित जनसुनवाई स्थगित कर दी। अब इस मामले की सुनवाई 10 जून को होगी।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अतिरिक्त बिजली खरीद लागत को मासिक आधार के बजाय आगामी वर्षों में 47 पैसे प्रति यूनिट की समान दर से वसूलने की अनुमति मांगी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता हितों को देखते हुए सभी पक्षों की सुनवाई के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। यदि इसे मंजूरी मिली तो बिजली बिल स्थिर रह सकते हैं लेकिन इससे उपभोक्ताओं को बाद में बिल के साथ अतिरिक्त ब्याज जैसी लागत भी चुकानी पड़ सकती है।