हरियाणा: जबरन धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक पारित, उल्लंघन पर 10 साल की सजा व अधिकतम पांच लाख का जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Mar 23, 2022 - 09:18 AM (IST)

चंडीगढ़ : बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में धर्मांतरण बिल पर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने हरियाणा विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 और किसान कल्याण प्राधिकरण संशोधन विधेयक पर दो बार सदन से वॉकआऊट कर रोष जताया।  विपक्ष के शोर-शराबे के बीच डिप्टी स्पीकर ने बिल को पारित करा दिया।  हरियाणा विधानसभा में जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून बन गया है। राज्य में जबरन धर्मांतरणपर दोषी को दस वर्ष तक की जेल की सजा हो सकती है। विवाह के लिए धर्म छिपाना भी अपराध होगा। अब किसी ने जबरन या लालच देकर मतांतरण कराया तो दोषी को दस साल तक की जेल काटनी पड़ेगी। नए कानून में विवाह के लिए झूठ बोलकर, अनुचित प्रभाव डालकर, प्रलोभन देकर या डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल कर मतांतरण कराने वाले को न्यूनतम एक साल और अधिकतम पांच साल की सजा तथा एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का प्रविधान किया गया है।

विवाह के लिए धर्म छिपाने, मतांतरण करने पर 3 से 10  साल की सजा और 3  लाख रुपये जुर्माना किया जाएगा। व्यक्तिगत या संगठनों द्वारा सामूहिक मतांतरण कराने वालों को पांच से दस साल की सजा के साथ ही चार लाख रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ेगा।
बजट सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को करीब डेढ़ घंटे तक चली बहस, हंगामे और कांग्रेस के वाकआउट के बीच हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक-2022 पारित हो गया। हरियाणा से पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक यह कानून पारित कर चुके हैं। हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक-2022 के अनुसार राज्य में जबरन मतांतरण करवाने वालों के खिलाफ सजा की 3 श्रेणी बनाई गई हैं। विधानसभा में गूंजा तीन तलाक, धारा 370 हटाने और मंदिर निर्माण का मामला : मतातंरण विरोधी कानून पर बहस के दौरान जजपा विधायक रामकुमार गौतम ने सदन में तीन तलाक, धारा 370 हटाने और मंदिर निर्माण का मामला उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स देखकर रोना आ गया। केंद्र और प्रदेश सरकार कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए काम करे। 

6 वर्ष में धर्म परिवर्तन के 127 मुकदमे दर्ज : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा विधिविरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक,2022 का मकसद क्राइम करने वालों में भय बैठाना है। समय-समय पर चीजों में परिवर्तन होता है। कई बार किसी गंभीर मामले में आई.पी.सी. होने के बावजूद एक्ट बनाए जाते हैं, ताकि अपराध करने वालों को डर रहे। अपनी मर्जी से जो मर्जी धर्म परिवर्तन करे लेकिन जबरदस्ती किसी के साथ ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।  मुख्यमंत्री ने कहा कि चार साल में 6 जिलों में धर्म परिवर्तन 127 एफ.आई.आर. दर्ज हुई। यमुनानगर, पानीपत, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद में धर्म परिवर्तन के मामले ज्यादा देखने को मिले हैं। इस वजह से विधेयक लाया गया है। मुख्यमंत्री ने चंगाई सम्मेलन, ग्लोबल पीस जैसे एनजीओ समेत प्रदेश से जुड़े कई उदाहरण देकर जबरदस्ती होने वाले धर्म परिवर्तन के मामले को उठाया। मुख्यमंत्री ने इस विधेयक हरियाणा के साथ-साथ देश हित में बताया।

विधानसभा में गूंजा तीन तलाक, धारा 370 हटाने और मंदिर निर्माण का मामला : मतातंरण विरोधी कानून पर बहस के दौरान जजपा विधायक रामकुमार गौतम ने सदन में तीन तलाक, धारा 370 हटाने और मंदिर निर्माण का मामला उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स देखकर रोना आ गया। केंद्र और प्रदेश सरकार कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए काम करे।  तो हुड्डा रणजीत से बोले- आप भी धर्म परिवर्तन कर लो : धर्मांतरण बिल पर चर्चा के दौरान सदन में सत्तापक्ष के सदस्यों ने जहां कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा की तो वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने पूर्व उपमुख्यमंत्री चंद्रमोहन के धर्म परिवर्तन कर शादी करने का मामला उठा दिया। दरअसल चर्चा के दौरान जब कांग्रेस विधायक बिल का विरोध कर रहे थे तो रणजीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रहने के दौरान हुड्डा साहब को अपने डिप्टी सी.एम. चंद्रमोहन के धर्म परिवर्तन की भनक नहीं लगी। सत्तापक्ष के सदस्यों के साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चुटकी लेते हुए कहा कि चंद्रमोहन ने सिर्फ शादी करने के लिए ही धर्म परिवर्तन किया था। सत्तापक्ष केे हंगामे पर हुड्डा ने रणजीत को कहा कि आप भी धर्म परिवर्तन कर लो। उधर, कश्मीरी पंडितों को लेकर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर भी खूब चर्चा हुई। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने कहा कि उन्होंने फिल्म देखी तो उनका बड़ा दर्द हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में समझने की शक्ति खत्म हो गई है। 

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Content Writer

Isha

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