इनेलो के पूर्व विधायक बाली पहलवान को दो माह की जेल

punjabkesari.in Friday, Dec 01, 2017 - 07:19 PM (IST)

पानीपत: इनेलो के पूर्व विधायक बाली पहलवान को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय की अवमानना के तहत दो महीने की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि बाली पहलवान को हत्या के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरेंडर करने के आदेश दिए गए थे। जिसके बावजूद भी बाली ने खुद को बीमार बताया था। बाली के बीमार होने की बात झूठी पाई जाने पर बाली को दो महीने की सजा सुनाई गई है, जिसके चलते बाली इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।

भर्ती करने वाले डॉक्टरों पर 1.40 करोड़ रूपये का जुर्माना
हत्या के मामले में बाली गिरफ्तारी से बचने के लिए निजी अस्पताल के दो डॉक्टरों की मदद ली थी, इन डॉक्टरों ने बाली के बीमार होने की झूठी रिपोर्ट दी थी। जांच में रिपोर्ट झूठी पाई जाने पर डॉ. केएस सचदेवा और डॉ. मनीष प्रभाकर पर हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अस्पताल में भर्ती करने पर 1.40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा। इस जुर्माने की राशि दोनों डॉक्टरों को मिलकर अदा करनी होगी।

किस हत्या मामले में बाली है आरोपी
कलानौर थाना पुलिस ने 6 मई 2011 को बाली व कार्यकर्ताओं पर विष्णु नामक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या व अन्य की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। इस मामले में बाली को गिरफ्तार किया गया और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोट में उसे 11 फरवरी 2013 को  उसे जमानत मिल गई।

शिकायतकर्ता ने बेल रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिस पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर, 2013 को जमानत रद्द करते हुए बाली को आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए थे। इस आदेश की अवमानना करते हुए बाली खुद को बीमार बताते हुए गुडग़ांव के अस्पताल में भर्ती हो गया। 

जिसके बाद शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि बाली को कोई बीमारी नहीं है। इसके बाद सीबीआई जांच की गई। सीबीआई रिपोर्ट में बताया गया कि बाली पहलवान को कोई बीमारी नहीं है। वह अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर और मेडिकल अफसर की मदद से खुद को बीमार बता रहा है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बाली पहलवान को गिरफ्तार किया था।

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