संदीप उर्फ फौजी हत्याकांड में गैंगस्टर पपला गुर्जर हुआ बरी, पुलिस नहीं साबित कर पाई आरोप
punjabkesari.in Thursday, Nov 23, 2023 - 08:31 PM (IST)

नारनौल(भालेंद्र यादव): बहुचर्चित संदीप उर्फ फौजी मर्डर केस में नारनौल एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राजस्थान और हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ पपला को बहुचर्चित संदीप उर्फ फौजी हत्या कांड में बरी कर दिया है।
पपला के खिलाफ यह केस वर्ष 2014 में दर्ज किया गया था। गुरुवार को कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी पपला को मामले में रिहा करने का आदेश दिया है। पापला वर्तमान में भोंड़सी जेल में बंद है। उसके के खिलाफ कई और मामले भी चल रहे हैं।
महेंद्रगढ़ रोड पर बाबा खेतानाथ कॉम्प्लेक्स के पास 23 दिसंबर 2014 को बाइक सवार 2 हथियारबंद बदमाशों ने संदीप उर्फ फौजी नामक व्यक्ति की गोलीमार कर हत्या कर दी थी। उस वक्त संदीप अदालत से अपने गांव खेराना जा रहा था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने विक्रम उर्फ पापला को नामजद आरोपी बनाया था।
नारनौल के एडिशनल सेशन जज की कोर्ट मामले की सुनवाई काफी लंबी चली, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस अदालत में पपला गुर्जर पर लगाए गए आरोपों को साबित नहीं कर पाई। ऐसे में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद गुरुवार को अदालत ने विक्रम उर्फ पपला गुर्जर को इस केस में बरी कर दिया।
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