युवक की हत्या के मामले में युवती-पिता-चाचा व 2 चचेरे भाइयों को सजा, प्रेमिका ने मरवा दी थी गोली

punjabkesari.in Thursday, Jul 27, 2023 - 10:08 AM (IST)

सोनीपत: गांव मटिंडू में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. संजीव आर्य की अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी करार देकर उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों में युवक की प्रेमिका, उसका पिता, चाचा व 2 चचेरे भाई शामिल हैं। गांव मटिंडू निवासी सेवानिवृत्त फौजी समुंद्र ने 20 फरवरी, 2018 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था कि उनका बड़ा बेटा दीपक (18) 19 फरवरी, 2018 की रात को 9 बजे खाना खाकर पशुबाड़े में सोने के लिए चला गया था। 20 फरवरी, 2018 की तड़के करीब 5 बजे वह पशुओं को चारा डालने के लिए गए तो पाया था कि दीपक कमरे के फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था व वहां कारतूस के 2 खाली खोल व चारपाई पर एक मैगजीन पड़ी मिली।

समुद्र का आरोप था कि गांव के ही सुधीर की बेटी शिक्षा उसके बेटे के पास फोन करती थी व मिलती भी थी जिस बारे उनके बेटे दीपक ने उन्हें बताया था। उन्होंने सुधीर को पूरी बात बताई थी लेकिन सुधीर ने उनके बेटे को ही गलत बताते हुए उसके दोबारा उनकी लड़की से सम्पर्क करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसी रंजिश में सुधीर, उसके भाई जोगेंद्र उर्फ जोगा, भतीजे राकेश व विकास ने उसके बेटे को गोली मारी। पुलिस ने चारों पर हत्या का मुकद्दमा दर्ज कर लड़की को 27 फरवरी, 2018 को गिरफ्तार कर लिया था। लड़की ने कबूल किया था कि उसका दीपक से प्रेम प्रसंग था। वह उस पर घर से भागने का दबाव बना रहा था जिसके चलते उसने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने 31 जुलाई, 2019 को युवती के पिता सुधीर, चाचा जोगेंद्र व चचेरे भाई बी.एस.एफ. में जवान विकास व राकेश को गिरफ्तार किया था। सभी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 


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Content Writer

Isha

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