आज से GST कटौती की दरें लागू, जानिए क्या-क्या हो गया सस्ता, क्या हुआ महंगा? यहां देखें पूरी लिस्ट

punjabkesari.in Monday, Sep 22, 2025 - 09:08 AM (IST)

डेस्कः नवरात्र की शुरुआत के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा घोषित जीएसटी दरों में कटौती आज से यानी 22 सितंबर से प्रभावी हो गई है। इससे रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं, वाहन, और कई इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद सस्ते हो गए हैं, जिसका सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलेगा।

अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब - 5% और 18%

सरकार ने जीएसटी सुधार के तहत अब तक प्रचलित चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) की बजाय सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% रखे हैं। इसके अतिरिक्त, एक नई 40% की उच्चतम दर भी निर्धारित की गई है, जो सिर्फ अल्ट्रा लग्ज़री और हानिकारक वस्तुओं पर लागू होगी। वित्त मंत्री के अनुसार, इन सुधारों से करदाताओं का बोझ कम होगा और देश की जनता को लगभग ₹2 लाख करोड़ की बचत होगी।

क्या-क्या हुआ सस्ता?

खाद्य पदार्थ और दैनिक उपभोग की वस्तुएं

  • दूध से बने पेय पदार्थ
  • बिस्कुट, मक्खन, अनाज, सूखे मेवे
  • फलों के रस, घी, आइसक्रीम
  • जैम, केचप, नमकीन, पनीर, पेस्ट्री, सॉसेज, नारियल पानी

पर्सनल केयर उत्पाद

  • शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल
  • शेविंग क्रीम, टैल्कम पाउडर, फेस क्रीम

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

  • एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, डिशवॉशर

दवाइयां और चिकित्सा उपकरण

सरकार ने आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी घटाकर सिर्फ 5% कर दिया है। साथ ही, दवा कंपनियों को एमआरपी में संशोधन का निर्देश भी दिया गया है ताकि इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं को मिले।

सेवा क्षेत्र में राहत

  • सैलून और नाई सेवाएं
  • जिम, फिटनेस सेंटर
  • योग सेवाएं

क्या-क्या हुआ महंगा?

सरकार ने कुछ हानिकारक और विलासिता की वस्तुओं पर 40% की उच्चतम जीएसटी दर लागू की है। इसमें शामिल हैं:

  • पान मसाला, तंबाकू
  • वातित पेय (कार्बोनेटेड ड्रिंक्स)
  • महंगी कारें, नौकाएं, निजी विमान

इन्हें "सिन गुड्स" और लग्जरी कैटेगरी में रखा गया है, ताकि इनके उपयोग को नियंत्रित किया जा सके।

सरकार द्वारा लागू किए गए इन जीएसटी सुधारों से मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। आवश्यक वस्तुएं सस्ती होने से महंगाई का असर कम होगा, जबकि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाकर संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई है।


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Content Editor

Deepak Kumar

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