दीवाली से पहले हरियाणा सरकार का तोहफा; चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बिना ब्याज मिलेंगे 15 हजार, इन शर्तों का रखना होगा ध्यान
punjabkesari.in Wednesday, Oct 14, 2026 - 06:48 PM (IST)
चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा सरकार ने त्योहारों के मद्देनजर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के लिए 15 हजार रुपये का ब्याजमुक्त अग्रिम देने का प्रावधान किया है। सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत पात्र नियमित स्थायी एवं अस्थायी कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए 24 अक्टूबर 2026 तक आवेदन करना होगा, जबकि 30 अक्टूबर तक राशि स्वीकृत और वितरित की जा सकेगी।
इस सुविधा का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी अगले 10 महीने तक सेवा में बने रहने की संभावना है। संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) अग्रिम राशि स्वीकृत करेंगे। अस्थायी कर्मचारियों को किसी स्थायी राज्य सरकारी कर्मचारी की जमानत देनी होगी। अग्रिम की वसूली 10 समान मासिक किस्तों में की जाएगी।
सरकार के प्रावधानों के अनुसार, यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनमें से केवल एक ही इस सुविधा का लाभ ले सकेगा। कार्यभारित, आकस्मिक वेतनभोगी, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी इसके पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों, निगमों या स्थानीय निकायों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके मूल विभाग से यह अग्रिम नहीं मिलेगा।
निलंबित कर्मचारियों और हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-7 के तहत कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अपात्र कर्मचारी को अग्रिम राशि जारी करने पर संबंधित डीडीओ की जिम्मेदारी तय होगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अग्रिम राशि का निर्धारित उद्देश्य के विपरीत इस्तेमाल करने पर कर्मचारी से 10 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा। विभागों को अग्रिम राशि के वितरण और वसूली का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। प्रत्येक महीने प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय के साथ खातों का मिलान करना होगा और हर बिल के साथ आवश्यक विवरण संलग्न करना होगा। इसके अलावा, अग्रिम वितरण पर हुए कुल खर्च की जानकारी नवंबर के अंत तक निर्धारित प्रारूप में वित्त विभाग को भेजनी होगी।
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