हाईकोर्ट ने प्रशासन को किया कल के लिए नोटिस जारी, दुकानें खोलने पर हुई थी याचिका दायर

punjabkesari.in Saturday, Mar 28, 2020 - 03:08 PM (IST)

चंडीगढ़ (धरणी): शनिवार काे प्रशासन के सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने के फैसलों पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कल के लिए नोटिस जारी कर दिया हे। याचिका में कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन का दुकानें का खोलने का फैसला सही नहीं है। इससे लोग बाजार में आयेंगे और इंफेक्शन फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में ग्रॉसरी, कैमिस्ट शॉप के अलावा दूसरी दुकानें खोलने की अनुमति न दी जाए।

इस मामले में दायर पीआईएल की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई । प्रशासन के इस फैसले को लेकर पीजीआई फेकल्टी एसोसिएशन ने भी आपत्ति जताई थी।एसोसिएशन का कहना था कि अगर इस तरह से दुकानें खोल दी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पर्पज सॉल्व नहीं होगा। ऐसे में चीन और इटली जैसे हालात बनने के आसार हैं। इसी बीच चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी बदनोर शनिवार को दोपहर 4 बजे एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करेंगे। आशा की जा रही है कि वे कोई बड़ी घोषणा करेंगे। शहर में लोग अभी भी कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर घूम रहे है।


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Isha

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