हाईकोर्ट का फरमानः कोरोना फैला हुआ है, घर जाने से बेहतर जेल में रहें

punjabkesari.in Wednesday, Apr 22, 2020 - 05:14 PM (IST)

चंडीगढ़(धरणी)- एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फरमान सुनाया कि लुधियाना में कोरोना फैला है, वहां जाने से बेहतर याची जेल में ही रहे। पानीपत जेल में कोरोना के संक्रमण के डर से कैद एनडीपीएस एक्ट के केस में फंसे लुधियाना के एक आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि लुधियाना में तो इस समय खुद काफी संख्या में कोरोना के केस आए हैं, ऐसे में जमानत पर अपने घर लुधियाना जाने से बेहतर होगा की वह जेल में ही रहे।

जस्टिस जयश्री ठाकुर ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये एक आरोपी द्वारा अंतरिम जमानत की मांग को लेकर दायर याचिका को ख़ारिज करते हुए यह टिपण्णी की है। गौरतलब है कि लुधियाना का एक निवासी इस समय पानीपत की जेल में है उस पर गत वर्ष अप्रैल पानीपत के चांदनीबाग पुलिस थाने में एनडीपीएस का मामला दर्ज है। याचिकाकर्ता ने अब हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि वह पैंक्रिअटिटिस रोग का शिकार है। उसका इलाज से पहले लुधियाना के एक निजी हॉस्पिटल में हुआ था वह अभी भी इस रोग से पीड़िता है। वहीं अब जेल में उसे कोरोना कोविड-19 वायरस के संक्रमण का भी खतरा बढ़ गया है ऐसे में उसे जमानत दे दी जाए।

इस जवाब में हरियाणा सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वह फ़िलहाल पानीपत जेल में है जहां उसका इलाज हो रहा है। जेल में 30 बेड का हॉस्पिटल भी है। जहां इस समय याचिकाकर्ता को मिलकर सिर्फ 7 कैदी एडमिट हैं। उसे जेल के हॉस्पिटल में बेहतर इलाज दिया जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को जमानत दी गई तो वह लुधियाना अपने घर जाएगा और लुधियाना में अभी कोरोना को लेकर हालत ठीक नहीं है। कर्फ्यू के कारण निजी हॉस्पिटल की ओपीडी भी बंद है। लिहाजा उसके लिए लुधियाना जाने से ज्यादा सुरक्षित पानीपत की जेल है। आगे अगर स्थिति में सुधर होता है तो उसे जमानत दी जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल उसे जमानत नहीं दी जा सकती।
 


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Isha

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