एजेएल प्लॉट आवंटन मामला: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

punjabkesari.in Thursday, Jul 01, 2021 - 04:08 PM (IST)

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पंचकूला की निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा 16 अप्रैल को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) भूखंड के पुन: आवंटन मामले में आरोप तय किए थे।

इन आरोपों को हुड्डा व एजेएल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में महत्वपूर्ण  तथ्यों को अनदेखा किया। बता दें कि इस  मामले में हुड्डा और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा आरोपी हैं। वोरा का हाल में निधन हो गया था। 

एजेएल प्लॉट आवंटन मामला
भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले अखबार के ग्रुप एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को पंचकूला सेक्टर-6 में करोड़ों का प्लॉट सस्ते रेट पर अलॉट किया था। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित दो आरोपी बनाए गये थे। दूसरे मुख्य आरोपी रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा की पहले ही मौत हो चुकी है। वह एजेएल हाउस के चेयरमैन थे।"
 

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Content Writer

vinod kumar

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