मेन होल में गिरने से मासूम की मौत के मामले पर हाइकोर्ट का संज्ञान, नोटिस जारी

punjabkesari.in Tuesday, May 01, 2018 - 02:28 PM (IST)

चंडीगढ़: नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा एक गरीब परिवार को अपने बच्चे की जान देकर चुकाना पड़ा। मेन होल खुला हेने की वजह से 13 माह के मासूम की उसमें गिरने से वहीं मौत हो गई थी। वही  अपनी जिम्मेदारी मानने की बजाय अधिकारियों व ठेकेदारो ने उल्टा परिवार को धमकाना शुरु कर दिया।

पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए गंगापपुत्र राजेश हिंदुस्तानी यह मामला पंजाब हरियाणा हाइकोेर्ट की जज जस्टिस दया चौधरी के संज्ञान में लेकर अाए। उन्होंने इस मामले को ज्यूडिशियल साइड पर लाकर चीफ जस्टिस को भेज दिया। अब इस मामले में हाइकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार और नगर निगम हिसार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

जस्टिस दया चौधरी को लिखे पत्र में कहा गया है कि मेन होल पर ढक्कन लगे हों यह सुनिश्चित करना एससी की जिम्मेदारी है। हिसार में जगह जगह पर खुले मेन होल हादसों का कारण बन रहे हैं। एेसा ही एक हादसा मजदूर टोनी के साथ हुअा जब उसकी पत्नी रेलवे क्वार्टरों के पास काम कर रही थी। इस दौरान उसका 13 माह का बच्चा अचानक लापता हो गया। तलाश करने पर पता चला कि उसकी मेनहोल में गिरने से मौत हो गई है। 


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Deepak Paul

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