स्कूलों के मर्जर व तबदलों की सुस्त प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार, 8 सप्ताह का दिया समय

punjabkesari.in Wednesday, Jul 05, 2023 - 08:34 PM (IST)

चंडीगढ़: जेबीटी शिक्षकों के अंतरजिला तबादला, स्थायी जिले की अलॉटमेंट व स्कूलों के मर्जर की प्रक्रिया में सुस्ती पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट से हरियाणा सरकार ने 6 महीने का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने मांग को टालते हुए 8 सप्ताह का समय दिया है।

याचिका दाखिल करते हुए प्रदीप सिंह, अन्य सीनियर एडवोकेट गौरव चोपड़ा ने हाईकोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद हरियाणा सरकार जेबीटी शिक्षकों को स्थायी जिला अलॉट नहीं कर रही है। इससे पहले की सुनवाई पर हरियाणा सरकार के द्वारा कोर्ट को विश्वास दिलाया गया था कि जेबीटी शिक्षकों को जल्द ही स्थायी जिला अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहीं हाईकोर्ट के नोटिस के जवाब में हरियाणा सरकार ने बताया कि स्कूलों के मर्जर की प्रक्रिया जारी है और बिना इस प्रक्रिया को पूरा किए अंतरजिला तबादला व स्थायी जिलों का अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो अनावश्यक याचिकाएं दाखिल होंगी, क्योंकि मर्जर के बाद रिक्तियों की स्थिति बदल जाएगी। ऐसे में छात्रों व शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार स्कूलों के मर्जर की दिशा में काम कर रही है।

सरकार की ओर से हाईकोर्ट से इस काम के लिए 6 महीने का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने हरियाणा सरकार दरख्वास्त को दरकिनार कर 8 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि स्कूलों का मर्जर, अंतरजिला तबादला व स्थायी जिलों की अलॉटमेंट की दिशा में प्रगति दिखाई नहीं दी तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब देना होगा।

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Content Writer

Saurabh Pal

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