5 साल की अनाथ बच्चे के यौन शोषण मामले में हाई कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख

punjabkesari.in Monday, Jul 30, 2018 - 05:08 PM (IST)

चंडीगढ़ (धरणी): कैथल जिला के बत्ता गाव की आदर्श गौशाला के महंत मूर्ति पुरी, उसके भतीजे व गौशाला के ही एक कर्मचारी द्वारा लगभग पांच साल के नाबालिग अनाथ बच्चे के यौन शोषण मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है। हाई कोर्ट ने मामले में कैथल पुलिस को जांच कर उचित कदम उठाने का आदेश दिया है। बता दें कि मयंक जोगी राष्ट्रिय उपाध्यक्ष योगी विकास परिषद् इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

मयंक जोगी राष्ट्रिय उपाध्यक्ष योगी विकास परिषद् ने कोर्ट को बताया कि इस बाबा की गिरफ्तारी न होने के कारण माननीय उच्च नयायालय में याचिका दायर की है। बच्चा किसी तरह आरोपियों के चंगुल से निकल कर गौशाला से भाग गया था। सीडब्ल्यूसी करनाल के आदेश के बाद आरोपी बाबा व उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया गया।

लेकिन बाबा मुकदमा दर्ज होने के करीब 3 माह बाद भी अपने साथियों सहित खुलेआम घूम रहा है, जो बाहर रहकर केस के सारे गवाहों को धमका रहा है और मामले को रफा दफा करवा रहा है । बाबा को कई मंत्री व बड़े नेताओ के संरक्षण प्राप्त है इस वजह से कार्यवाही के नाम पर सिर्फ पुलिस जांच भटका रही है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Shivam

Recommended News

Related News

static