इस जिले में होटल संचालकों को मिले कड़े निर्देश, आप भी जान लें ये जरूरी काम, SP के सख्त आदेश
punjabkesari.in Thursday, Aug 21, 2025 - 06:24 PM (IST)

रेवाड़ी (महेंद्र भारती) : रेवाड़ी जिले में सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के आदेश पर शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत, थाना मॉडल टाउन प्रभारी निरीक्षक सीमा कुमारी ने क्षेत्र के होटल और गेस्ट हाउस संचालकों के साथ बैठक कर नए दिशा-निर्देश जारी किए।
अनिवार्य नियमों के अनुसार अब होटल और गेस्ट हाउस में ठहरने वाले हर मेहमान का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना जरूरी होगा। किसी भी व्यक्ति को बिना आईडी कार्ड कमरा नहीं दिया जाएगा। ठहरने वाले से कम से कम दो पहचान पत्र लेना अनिवार्य होगा, साथ ही उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना आवश्यक होगा।
सतर्कता और सुरक्षा उपाय
किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की तुरंत सूचना पुलिस को दी जाए। होटल संचालकों को मेहमानों का रिकॉर्ड कम से कम सात साल तक सुरक्षित रखना होगा। मुख्य द्वार और प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 90 दिन तक संरक्षित रखी जाए।
बैठक के दौरान संचालकों ने पुलिस को सहयोग का आश्वासन दिया और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की बात कही। वहीं, थाना प्रभारी ने भरोसा दिलाया कि किसी भी समस्या के समाधान या मार्गदर्शन के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहेगी।
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