नौकरी न हो तो भी पति को देना होगा पत्नी को गुजारा भत्ता, हाईकोर्ट का फैसला
punjabkesari.in Wednesday, Jul 31, 2019 - 04:01 PM (IST)
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पति और पत्नी के विवाद के मामले में बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने पति और पत्नी के एक विवार के मामले में फैसला दिया कि अगर पति की नौकरी छूट जाती है तो भी उसे पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। कोर्ट ने कहा कि पति कोर्ट द्वारा तय भरण-पोषण राशि पत्नी को देने के लिए बाध्य है।
बता दें कि एक व्यक्ति ने खुद से अलग रह रही पत्नी को अदालत द्वारा 6000 रुपये प्रति माह का गुजरा भत्ता देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दी थी। इसमें उसने अपनी नौकरी छूटने के आधार पर गुजारा भत्ता देने से छूट मांगी थी। पति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ‘अंडर सेक्शन 18 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वूमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005’ के तहत उस आदेश को रद करने की मांग की थी। निचली अदालत ने उसे अपनी पत्नी को प्रतिमाह 6000 रुपये देने का आदेश दिया था।