रिटायर्ड अफसर व कर्मचारी के लिए अहम खबर, अब इस आयु तक दे सकेंगे सेवाएं...
punjabkesari.in Saturday, Sep 06, 2025 - 09:00 AM (IST)

चंडीगढ़: अब हरियाणा में 63 साल की उम्र तक रिटायर्ड अफसरों व कर्मचारियों को पुनर्नियुक्त नियुक्त किया जा सकेगा। मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं। हालांकि सिर्फ दो साल तक पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा। इससे ऊपर नियुक्ति सिर्फ संविदा के तौर पर होगी। 63 साल की उम्र में पुनर्नियुक्ति वाले कर्मचारी 65 साल की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और जिला उपायुक्तों को दिशा-निर्देश भेज दिए हैं।
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवाओं को केवल असाधारण परिस्थितियों में सेवानिवृत्ति की आयु के बाद अधिकतम दो साल की अवधि के लिए पुनर्नियोजन के आधार पर अनुमति दी जाएगी। इसके साथ पुनर्नियुक्ति करते वक्त यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि इससे कनिष्ठ व अन्य अधिकारियों के पदोन्नति पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही सेवा विस्तार इसी शर्त पर किया जाएगा जब पदोन्नति पद के लिए पात्र उम्मीदवार कम से कम दो साल से उपलब्ध न हो। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि कर्मचारियों पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए।