किरायेदारों से मनमाना बिजली बिल नहीं वसूल सकेंगे मकान मालिक !

punjabkesari.in Tuesday, Sep 22, 2020 - 09:52 AM (IST)

गुडग़ांव(महेश केजरीवाल): हरियाणा सहित देश भर में मनमाना बिजली बिल किरायेदारों से वसूल रहे ऐसे मकान मालिकों पर जल्द ही लगाम लगाने की तैयारी चल रही है। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा व मिल रही लगातार शिकायतों को लेकर उर्जा मंत्रालय इस बारे में नया मसौदा  तैयार कर रहा है। सरकार द्वारा कई राज्यों में बिजली बिल सस्ता किए जाने के बावजूद मकान मालिकों द्वारा किरायेदारों से मनमाना रेट वसूला जा रहा है। एनसीआर के गुडग़ांव में ही मकान मालिकों द्वारा 8 से 13 रुपए तक प्रति यूनिट के दर से किरायेदारों से वसूला जा रहा है। डीएलएफ में तो डवलपमेंट चार्ज व मेन्टनेंस के नाम पर बिल्डर व मकान मालिकों द्वारा मनमाना बिजली दरों की वसूली की जा रही है।

ऐसे मामले में किरायदारोंं की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। बिजली बिल भुगतान को लेकर अक्सर मकान मालिकों व किरायेदारों के बीच झिकझिक होती है।किरायेदारों से मनमाना बिजली के रेट वसूली को लेकर हरियाणा समेत कई राज्यों से उर्जा मंत्रालय से लेकर विद्युत निगमों तक शिकायत मिल चुकी है। नया मसौदा आने के बाद मकान मालिक किरायेदारों से मनमाना बिजली बिल नहीं वसूल सकेंगे। शिकायत मिलने पर ऐसे मकान मालिकों पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान होगा। नये नियम में मकान मालिकों द्वारा बिजली बेचने की स्थिति में स त कार्रवाई भी होगी। यही नहीं शहर से लेकर गांव तक बड़ी सं या में जनसेट लगाकर भी बिजली आपूर्ति करने पर मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्यों के अलावा विद्युत विनियामक आयोग से भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। नये मसौदा के अमल होने पर किरायेदारों को मकान मालिक द्वारा सब मीटर लगाकर नहीं बल्कि अलग से मीटर लगाकर देना होगा।  
 


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Isha

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