कम उम्र में शादी करना कानूनी अपराध: हेमा

punjabkesari.in Thursday, Feb 14, 2019 - 05:10 PM (IST)

मेवात(ऐके बघेल): पिनगवां कस्बे में आंगनवाडी केंद्रों व स्कूलों में छात्र- छात्राओं को बाल विवाह के प्रति जागरुक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें फरीदाबाद जिले से महिला संरक्षण बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कोशिक व नूंह जिले की मधु जैन ने मुख्य अतिथि के रुप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने बच्चों को बताया कि कम उम्र में शादी करना कानूनी अपराध है। कानून के हिसाब से शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष व लड़के की 21 वर्ष होना जरुरी है, इससे पहले शादी करना कानूनी अपराध है। जो कानून का उलंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

उन्होंने बच्चों को बताया कि यदि उनके गांव या आस पड़ौस में किसी लड़की या लड़के की शादी कम उम्र में की जा रही हो तो उसकी सूचना महिला हेल्पलाइन नंबर 1091, 1098, 100 नंबर या जिले में बैठे अधिकारियों से भी सीधी की जा सकती है। इस तरह के मामले की जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। हेमा कोशिक ने कहा कि यदि किसी महिला या लड़की के साथ किसी जगह छेड़छाड़ हो रही हो तो वह हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत कर सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ नारे के प्रति बेटियों को सुरक्षा व शिक्षा मुहैया कराने में पूरी कोशिश कर रही है। इस मौके पर नानक चंद प्रिंसीपल व समस्त स्कूली स्टाफ मौजूद रहा।
 


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Deepak Paul

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