हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कोर्ट का फैसला, पत्नी सहित चार दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा
punjabkesari.in Wednesday, Oct 06, 2021 - 05:56 PM (IST)

यमुनानगर (सुरेंद्र मेहता): हरियाणा के यमुनानगर में 5 साल पहले हुए हाई प्रोफाइल मर्डर के मामले में सेशन जज ने पत्नी सहित चार लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में दिलचस्प पहलू यह है मृतक का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ था, लेकिन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।
यमुनानगर के पॉश इलाके हुडा में रहने वाले योगेश बत्रा की 27 मई 2016 की अपने घर में मौत हो गई थी। तब उनकी पत्नी प्रियंका ने कहा था कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। जिसके बाद योगेश के माता पिता को बुलाया गया। उन्हें भी योगेश को हार्ट अटैक से मौत की जानकारी दी गई। इसके बाद मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। योगेश के माता पिता को इसी दौरान अपनी बहू प्रियंका के चाल चलन पर शक हुआ।
इसी बीच योगेश के माता पिता के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिससे उन्हें शक हुआ उनके बेटे की हत्या की गई है। उन्होंने इस संबंध में यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद योगेश के पिता ने डीजीपी को इस संबंध में शिकायत दी। जिस पर डीजीपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए करनाल पुलिस के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने उस दौरान मृतक की पत्नी व उसके एक साथी के मोबाइल की कॉल डिटेल, लोकेशन सहित अन्य जानकारियां इकट्ठी की। जिसके बाद प्रियंका व उसके साथी को हिरासत में लिया गया।
प्रियंका के साथी जिम ट्रेनर रोहित ने बताया कि उत्तर प्रदेश के श्याम सुंदर व सतीश के साथ मिलकर उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। यह मामला तब से सेशन जज की अदालत में चल रहा था। जहां आज न्यायालय ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर योगेश बत्रा की पत्नी प्रियंका उसके दोस्त रोहित, सतीश व श्यामसुंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडवोकेट मुल्क राज अनेजा ने बताया कि यह ऐसा मामला था जिसमें मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, उसके बावजूद करनाल पुलिस ने कड़ी मशक्कत की, सारे तथ्य इकट्ठे किए। जिसके बाद अदालत ने इस मामले में चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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