Crime : मोबाइल फोन छीनना पड़ा युवक को भारी, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

punjabkesari.in Sunday, Apr 20, 2025 - 05:37 PM (IST)

कैथल: सेशन जज रितु वाईके बहल की अदालत में मोबाइल फोन छीनने के एक मामले में सजा का ऐलान करते हुए एक युवक को 5 साल की सख्त कैद और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 2 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में थाना शहर में कृष्ण वर्मा निवासी अशोका कॉलोनी कैथल ने 10 मार्च 2017 को धारा 379-ए आईपीसी के तहत मुकदमा नंबर 103 दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी जसबीर ढांडा ने की।

ये था पूरा मामला 
जसवीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता कृष्ण वर्मा का दोस्त विशाल निवासी कानूनगो मुहल्ला कैथल 10 मार्च 2017 को दोपहर बाद करीब पौने चार बजे उसके घर आया और कहने लगा कि मुझे मेरे पापा से पैसे लेने जनता मार्किट में जाना है, तू अपनी बाईक पर मुझे वहां पर छोड़ आ। कृष्ण ने उसे छोड़ने के लिए बाईक पर बिठा लिया।

जनता मार्किट पहुंच कर कृष्ण अपने मोबाईल फोन सैमसंग जे-7 प्राईम से कहीं फोन करने लगा तो विशाल ने एकदम झपटा मारा और कृष्ण का मोबाईल फोन छीन कर भाग गया। कृष्ण ने उसका पीछा भी किया लेकिन वह हाथ नहीं आया। कृष्ण ने इसकी शिकायत थाना सिटी में दी।

इस शिकायत पर पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर लिया और चालान बनाकर अदालत के सूपुर्द कर दिया। सेशन जज रितु वाईके बहल की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सबूतों और गवाहों की रोशनी में विशाल को फोन छीनने का दोषी पाया तथा 5 साल के सख्त कारावास और 10000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Isha

Related News

static