युवक की हत्या करने वालों को उम्रकैद की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

punjabkesari.in Wednesday, May 22, 2024 - 06:49 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): ताश खेलने गए युवक की रंजिश में हत्या करने के मामले में आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर जुर्माना भी लगाया है। 

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पुलिस के मुताबिक, गांव बंधवाड़ी के रहने वाले विजय पाल ने बताया था कि उनके बेटे संदीप उर्फ कालू को 17 मई 2021 की रात को दिनेश उर्फ मेजर बुलाने आया था। इस दौरान संदीप ने मेजर को धक्का देकर भगा दिया था। इसके बाद 19 मई को संदीप अपने पिता से 2 हजार रुपए लेकर सूरजमल वाल्मिकी के अरावली में बने कमरे में ताश खेलने गया था जहां उसकी किसी वस्तु से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। संदीप की हत्या की सूचना जब उसके पिता विजयपाल को मिली तो वह बेहोश हो गए थे। होश में आने के बाद विजयपाल ने पुलिस को शिकायत देकर दिनेश उर्फ मेजर, सुखा, प्रवीण, जगबीर और सुन्नी उर्फ सुनील के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। 

 

पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस जांच के दौरान सामने आया कि सुनील उर्फ सुन्नी की वारदात में कोई संलिप्तता नहीं है जिसके बाद पुलिस ने उसे केस से बाहर कर दिया। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से वारदात के दौरान पहने हुए कपड़े भी बरामद कर लिए। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो गए। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद व 10/10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा, धारा 120 बी के तहत 6 महीने के कठोर कारावास की सजा तथा धारा 201 के तहत 1 वर्ष कैद व 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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