हरियाणा में विज्ञापन नियमों में बड़ा बदलाव, सड़क से लेकर दरवाजे तक अब ये होंगे Rules
punjabkesari.in Saturday, Sep 27, 2025 - 05:33 PM (IST)

चंडीगढ़ : हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने बाहरी विज्ञापनों को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब LED, LCD और 3D स्क्रीन पर विज्ञापन केवल उन्हीं स्थानों पर लगाए जा सकेंगे जहां ट्रैफिक लाइट लगी हों। साथ ही यह विज्ञापन तभी चलेंगे जब वाहन लाल बत्ती के कारण रुके हों। नियम के अनुसार, विज्ञापन लाल बत्ती लगने के 5 सेकंड बाद शुरू होंगे और पीली बत्ती जलने से 5 सेकंड पहले बंद कर दिए जाएंगे।
स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, भवनों की ऊंचाई के अनुसार विज्ञापन की सीमा तय की गई है। तीन मंजिल (15 मीटर ऊंचाई) तक के भवनों पर 8 मीटर तक, 4 से 8 मंजिल (36 मीटर ऊंचाई) तक के भवनों पर 12 मीटर तक और 8 से अधिक मंजिल (36 मीटर से ऊंचे) भवनों पर अधिकतम 15 मीटर ऊंचाई तक ही विज्ञापन लगाने की अनुमति होगी। हालांकि दरवाजे और खिड़कियां विज्ञापन सामग्री से ढके नहीं जा सकेंगे।
75 मीटर के दायरे में OMD पर रोक
नई अधिसूचना में यातायात सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। किसी भी सड़क जंक्शन, चौराहे या ट्रैफिक क्रॉसिंग से 75 मीटर के दायरे में बाहरी मीडिया उपकरण (OMD) लगाने पर रोक रहेगी। वहीं, एक चौराहे से निकलकर दूसरे क्रॉसिंग तक के 50 मीटर क्षेत्र में भी विज्ञापन सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी। सड़क किनारे दो OMD के बीच न्यूनतम दूरी 75 मीटर तय की गई है।
कॉरपोरेट भवनों का क्षेत्र बढ़ाकर 20 फीसदी किया
इसके साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कॉरपोरेट भवनों पर विज्ञापन क्षेत्र बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि पहले यह सीमा 3 प्रतिशत थी। वहीं, 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर भवन के अग्रभाग के 5 प्रतिशत हिस्से में और 500 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों पर 3 प्रतिशत क्षेत्र में ही विज्ञापन लगाने की अनुमति होगी।
इन जगहों पर नहीं लगेंगी LED
इन नियमों के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि LED, LCD या 3D स्क्रीन बाजारों, पार्किंग स्थलों, भ्रमण मार्गों और सार्वजनिक शौचालयों पर नहीं लगाई जा सकेंगी। इन प्रावधानों का उद्देश्य शहरी सौंदर्यीकरण के साथ-साथ सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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